सरगुजा : बीजेपी प्रत्याशियों को चुनाव से पहले महतारी वंदन का फॉर्म भरवाना मुश्किल में डाल सकता है. सरगुजा के लुंड्रा और सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशियों समेत कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया है. चुनाव से पहले मतदान के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने लुंड्रा से बीजेपी प्रबोध मिंज और सीतापुर के प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो को नोटिस दिया है.
प्रत्याशी प्रबोध मिंज के साथ विधानसभा लुंड्रा के बीजेपी महामंत्री विक्रम सिंह और केनापारा गांव के निवासी सुदर्शन सिंह को रिटर्निंग अधिकारी लुंड्रा ने शो कॉज नोटिस जारी किया है. रिटर्निंग ऑफिसर टीसी अग्रवाल ने एफएसटी दल की कार्रवाई के बाद तीनों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है. लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के फ्लाइंग स्क्वॉड दल क्रमांक - 6 को शिकायत मिली थी कि तहसील लखनपुर ग्राम केनापारा, थाना कुन्नी के निवासी सुदर्शन सिंह महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवा रहा है. जानकारी मिलने पर कार्रवाई करते हुए कुल 263 फार्म जब्त किए गए. नोटिस के अनुसार विधानसभा लुंड्रा के बीजेपी महामंत्री विक्रम सिंह ने पंजीयन के लिए फॉर्म उपलब्ध कराया था.
सीतापुर विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी को नोटिस : वहीं सीतापुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो के साथ विधानसभा सीतापुर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष संगीता कंसारी, दरिमा के बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरविन्द्र सिंह और दीपक साहू को रिटर्निंग अधिकारी सीतापुर ने नोटिस जारी किया है. विधानसभा क्रमांक 11 सीतापुर के रिटर्निंग ऑफिसर रवि राही ने एफएसटी दल की कार्रवाई के बाद सभी को नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर जवाब तलब किया है.
कैसे मिली थी शिकायत ? : सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के फ्लाइंग स्क्वॉड दल क्रमांक 6 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीतापुर अंतर्गत महतारी वंदन योजना के पंजीयन फॉर्म ग्राम कुनमेरा तहसील सीतापुर में भराए जाने की शिकायत मिली थी. एफएसटी दल ने कार्रवाई करते हुए फॉर्म को जब्त कर सीतापुर थाना प्रभारी के पास जमा करवाया है. वहीं परसापाली तहसील दरिमा में भी फार्म भराए जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए फ्लाइंग स्क्वॉड दल क्रमांक 3 ने 45 नग भरे हुए और 385 कोरे फॉर्म जब्त कर दरिमा थाना में जमा कराया है.
किस तरह की होगी कार्रवाई ? : एफएसटी टीमों के प्रतिवेदन के आधार पर दोनों मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अनुसार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया है. शिकायत एवं आवेदन प्रारूप के संबंध में सभी को स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर रिटर्निंग अफसर के सामने पेश किया जाना है. जवाब प्राप्त नहीं होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 और भारतीय दण्ड संहिता के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.