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शैक्षणिक संस्थानों सहित खुले में सिगरेट पीने वालों पर जुर्माना

जिले में कोटपा एक्ट के तहत शैक्षणिक संस्थानों सहित खुले में सिगरेट पीने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई. एक्ट के तहत बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं. शुक्रवार को कोटपा के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने छापेमार कार्रवाई की.

raid under cotpa act,कोटपा एक्ट के तहत छापेमार कार्रवाई
कोटपा एक्ट के तहत छापेमार कार्रवाई
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Published : Mar 27, 2021, 11:28 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा: तंबाकू मुक्त सरगुजा के तहत अब शहर में कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पहले दिन दो शैक्षणिक संस्थानों के साथ दो स्वास्थ्य संस्थाओं का चालान काटा गया है, साथ ही रेलवे स्टेशन पर खुलेआम धूम्रपान करने वाले युवक पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. एक दिन में टीम ने 13 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है. हालांकि कार्रवाई के दौरान एक शिक्षण संस्थान ने इसका विरोध भी किया, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने के कारण उन पर चालानी कार्रवाई की गई.

action against open smokers,खुलेआम सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई
खुलेआम सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई

कोटपा एक्ट के तहत बोर्ड लगाने के दिए निर्देश


सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा की पहल पर जिले को तम्बाकू मुक्त घोषित करने का अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के साथ ही यहां कोटपा एक्ट के तहत बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं. शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देश पर कोटपा के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम छापेमार कार्रवाई के लिए निकली थी. टीम ने कुल 31 शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया. जिसमें 29 शैक्षणिक संस्थाओं में नियम का पालन किया गया था, लेकिन दो स्कूलों में कोटपा एक्ट का पालन नहीं किया गया था, ना ही बोर्ड लगाए गए थे. जिस पर दोनों स्कूलों का 1-1 हजार रुपए का चालान काटा गया.

माता राजमोहिनी देवी को समर्पित हुआ तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम


खुले में सिगरेट पी रहे युवक पर भी लगा जुर्माना

कार्रवाई के दौरान एक निजी स्कूल प्रबंधन ने विरोध करने के साथ ही टीम के साथ बहस करना शुरू कर दिया था. इस दौरान डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि प्रवर्तन टीम का काम कानून का पालन करना है, जबकि बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी हर संस्थान की है. वहीं शहर के रेलवे स्टेशन में दुकानदारों के बोर्ड लगाए जाने के बाद भी खुले में सिगरेट पी रहे युवक को पकड़कर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. वहीं जांच के दौरान यह बात सामने आई कि रिंग रोड किनारे संचालित दो स्वास्थ्य संस्थानों में भी कोटपा एक्ट के तहत बोर्ड नहीं लगाए गए हैं. ऐसे में इस बात की जानकारी मिलने के बाद CMHO डॉ. पीएस सिसोदिया के निर्देश पर स्वास्थ्य संस्थाओं के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का चालान काटा गया.

सरगुजा: तंबाकू मुक्त सरगुजा के तहत अब शहर में कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पहले दिन दो शैक्षणिक संस्थानों के साथ दो स्वास्थ्य संस्थाओं का चालान काटा गया है, साथ ही रेलवे स्टेशन पर खुलेआम धूम्रपान करने वाले युवक पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. एक दिन में टीम ने 13 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है. हालांकि कार्रवाई के दौरान एक शिक्षण संस्थान ने इसका विरोध भी किया, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने के कारण उन पर चालानी कार्रवाई की गई.

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खुलेआम सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई

कोटपा एक्ट के तहत बोर्ड लगाने के दिए निर्देश


सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा की पहल पर जिले को तम्बाकू मुक्त घोषित करने का अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के साथ ही यहां कोटपा एक्ट के तहत बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं. शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देश पर कोटपा के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम छापेमार कार्रवाई के लिए निकली थी. टीम ने कुल 31 शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया. जिसमें 29 शैक्षणिक संस्थाओं में नियम का पालन किया गया था, लेकिन दो स्कूलों में कोटपा एक्ट का पालन नहीं किया गया था, ना ही बोर्ड लगाए गए थे. जिस पर दोनों स्कूलों का 1-1 हजार रुपए का चालान काटा गया.

माता राजमोहिनी देवी को समर्पित हुआ तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम


खुले में सिगरेट पी रहे युवक पर भी लगा जुर्माना

कार्रवाई के दौरान एक निजी स्कूल प्रबंधन ने विरोध करने के साथ ही टीम के साथ बहस करना शुरू कर दिया था. इस दौरान डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि प्रवर्तन टीम का काम कानून का पालन करना है, जबकि बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी हर संस्थान की है. वहीं शहर के रेलवे स्टेशन में दुकानदारों के बोर्ड लगाए जाने के बाद भी खुले में सिगरेट पी रहे युवक को पकड़कर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. वहीं जांच के दौरान यह बात सामने आई कि रिंग रोड किनारे संचालित दो स्वास्थ्य संस्थानों में भी कोटपा एक्ट के तहत बोर्ड नहीं लगाए गए हैं. ऐसे में इस बात की जानकारी मिलने के बाद CMHO डॉ. पीएस सिसोदिया के निर्देश पर स्वास्थ्य संस्थाओं के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का चालान काटा गया.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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