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सरगुजा में 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन - लॉकडाउन की अवधि

सरगुजा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. जिले में अब 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक कर दिया गया है.

lockdown extended in surguja
सरगुजा में बढ़ा लॉकडाउन
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Published : Apr 18, 2021, 6:16 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा: जिले में 13 से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था. जिसे अब बढ़ाकर 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक कर दिया गया है. यहां कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं. इस लॉकडाउन की अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.

PDS दुकानों को निश्चित समयअवधि की मिली अनुमति

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में खोलने की अनुमति होगी. PDS के दुकानदार टोकन व्यवस्था के साथ सामग्री वितरण करेंगे. दुकानदार किसी भी स्थिति में भीड़ जुटने नहीं देंगे. मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करते हुए खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाएगा.

कॉलोनियों में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें

इस दौरान सभी प्रकार की मंडिया, थोक और फुटकर राशन की दुकाने बंद रहेंगी. सीधे किसानों और उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा और राशन दुकान को गली मोहल्लों और कॉलोनियों में बेचने की अनुमति रहेगी. ये दुकानदार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान बेच सकेंगे. कोई भी इस नियम को तोड़ते हुए पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी. इसके अलावा दूध, डेयरी और न्यूज पेपर बांटने वालों को सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक कार्य करने की अनुमति मिली है. पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक और सायंकाल 05:00 बजे से 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति मिली है.

LPG ऐजेंसियों के लिए गाइडलाइन

एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर एजेंसियों को केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेने की अनुमति होगी तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर और अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है. इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे.

एहतियातन कई सरकारी कार्यालयों को किया गया बंद

उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे. टेलीकॉम रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव से जुड़े कार्यालय , वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग कार्य को अनुमति दी गई है. इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी. उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग एवं कार्यालय से जुड़े कार्यों की अनुमति होगी. सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पर रोक लगाई गई है. विवाह कार्यक्रमों में 10 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है.

कांकेर में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन

इसके अलावा कोविड टीकाकरण और पैथलॉजी काम के लिए जाने वालों को अनुमति दी गई है. इसके लिए परिचय पत्र दिखाकर कार्य किया जा सकेगा आपात स्थिति में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 4 लोगों के जाने की अनुमति दी गई है. जबकि ऑटो में ड्राइवर सहित 4 लोगों को सफर करने की अनुमति दी गई है. शासन से जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी.

छत्तीसगढ़ के इन शहरों में लॉकडाउन

1. दुर्ग- 6 अप्रैल से 19 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

2. रायपुर- 9 अप्रैल से 19 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

3. राजनांदगांव- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया )

4. बेमेतरा- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल

5. बालोद- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

6. बलौदाबाजार- 11 अप्रैल से 21 अप्रैल

7. कोरिया- 11 अप्रैल से 19 अप्रैल

8. धमतरी- 11 अप्रैल से 26 अप्रैल

9. जशपुर- 11 अप्रैल से 18 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

10. कोरबा- 12 अप्रैल से 21 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

11. सूरजपुर- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

12. सरगुजा- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया )

13. जांजगीर- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल

14. गरियाबंद- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

15. बिलासपुर- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल

16. रायगढ़- 14 अप्रैल से 22 अप्रैल (27 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

17. महासमुंद- 14 अप्रैल से 22 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

18. मुंगेली- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल

19. बलरामपुर- 14 अप्रैल से 25 अप्रैल

20. पेंड्रा- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

21. कवर्धा- 15 दिन का अंशिक लॉक डाउन

22 जगदलपुर- 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक

23. बीजापुर- 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक

24. दंतेवाड़ा- 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक

25. नारायणपुर- 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक

26.कांकेर- 14 अप्रैल से 26 अप्रैल

सरगुजा: जिले में 13 से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था. जिसे अब बढ़ाकर 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक कर दिया गया है. यहां कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं. इस लॉकडाउन की अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.

PDS दुकानों को निश्चित समयअवधि की मिली अनुमति

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में खोलने की अनुमति होगी. PDS के दुकानदार टोकन व्यवस्था के साथ सामग्री वितरण करेंगे. दुकानदार किसी भी स्थिति में भीड़ जुटने नहीं देंगे. मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करते हुए खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाएगा.

कॉलोनियों में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें

इस दौरान सभी प्रकार की मंडिया, थोक और फुटकर राशन की दुकाने बंद रहेंगी. सीधे किसानों और उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा और राशन दुकान को गली मोहल्लों और कॉलोनियों में बेचने की अनुमति रहेगी. ये दुकानदार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान बेच सकेंगे. कोई भी इस नियम को तोड़ते हुए पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी. इसके अलावा दूध, डेयरी और न्यूज पेपर बांटने वालों को सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक कार्य करने की अनुमति मिली है. पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक और सायंकाल 05:00 बजे से 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति मिली है.

LPG ऐजेंसियों के लिए गाइडलाइन

एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर एजेंसियों को केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेने की अनुमति होगी तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर और अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है. इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे.

एहतियातन कई सरकारी कार्यालयों को किया गया बंद

उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे. टेलीकॉम रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव से जुड़े कार्यालय , वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग कार्य को अनुमति दी गई है. इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी. उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग एवं कार्यालय से जुड़े कार्यों की अनुमति होगी. सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पर रोक लगाई गई है. विवाह कार्यक्रमों में 10 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है.

कांकेर में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन

इसके अलावा कोविड टीकाकरण और पैथलॉजी काम के लिए जाने वालों को अनुमति दी गई है. इसके लिए परिचय पत्र दिखाकर कार्य किया जा सकेगा आपात स्थिति में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 4 लोगों के जाने की अनुमति दी गई है. जबकि ऑटो में ड्राइवर सहित 4 लोगों को सफर करने की अनुमति दी गई है. शासन से जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी.

छत्तीसगढ़ के इन शहरों में लॉकडाउन

1. दुर्ग- 6 अप्रैल से 19 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

2. रायपुर- 9 अप्रैल से 19 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

3. राजनांदगांव- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया )

4. बेमेतरा- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल

5. बालोद- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

6. बलौदाबाजार- 11 अप्रैल से 21 अप्रैल

7. कोरिया- 11 अप्रैल से 19 अप्रैल

8. धमतरी- 11 अप्रैल से 26 अप्रैल

9. जशपुर- 11 अप्रैल से 18 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

10. कोरबा- 12 अप्रैल से 21 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

11. सूरजपुर- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

12. सरगुजा- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया )

13. जांजगीर- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल

14. गरियाबंद- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

15. बिलासपुर- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल

16. रायगढ़- 14 अप्रैल से 22 अप्रैल (27 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

17. महासमुंद- 14 अप्रैल से 22 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

18. मुंगेली- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल

19. बलरामपुर- 14 अप्रैल से 25 अप्रैल

20. पेंड्रा- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल (26 अप्रैल तक बढ़ाया गया)

21. कवर्धा- 15 दिन का अंशिक लॉक डाउन

22 जगदलपुर- 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक

23. बीजापुर- 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक

24. दंतेवाड़ा- 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक

25. नारायणपुर- 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक

26.कांकेर- 14 अप्रैल से 26 अप्रैल

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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