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सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, ज्योति मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द

अंबिकापुर में बौरीपारा में संचालित मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स पर सैनिटाइजर की ब्लैकमार्केटिंग का आरोप लगा था. जिसकी शिकायत पर जांच के बाद मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हुई है.

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मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस निरस्त
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Published : Mar 29, 2020, 8:55 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST

अंबिकापुर : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त है. प्रशासन ने हर तरह के इंतजाम किए हैं. बावजूद इसके इस लॉकडाउन के समय में व्यापारी और दवा दुकानों में कालाबाजारी और अनियमितता जारी है. ऐसी ही शिकायत पर बौरीपारा में संचालित मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई हुई है.

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आदेश की कॉपी

जांच टीम को मौके पर प्योर वेल एडवांस हैंड सैनिटाइजर 50 एमएल की 16 नग बोतल मिला. लेकिन उपरोक्त मात्रा के लेबल पर मनमानी तरीके से हस्तलिखित छेड़खानी करते हुए कुल 5 बॉटल में अधिकतम मूल्य को बढ़ाते हुए 85 रुपये किया गया और कुल 9 नग बॉटल में अधिकतम मूल्य को खुरचकर मिटा दिया गया. वहीं अन्य दो बॉटल में कंपनी लेबल अनुसार अधिकतम मूल्य 65 रुपये लिखा मिला. मौके पर उपरोक्त सैनिटाइजर का क्रय और विक्रय दस्तावेज नहीं पाया गया. जिसके बाद अनियमितताओं के आधार पर फर्म को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. लेकिन सूचना पत्र का सही जबाव नहीं मिला.

कोरोना वायरस महामारी के संकट की गंभीरता को देखते हुए मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स का 31 दिसंबर 2021 तक वैध अनुज्ञप्ति को औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.

वहीं मामले पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी रमिला भगत ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियमावली 66 के तहत औषधियों और सामग्रियों के क्रय-विक्रय में लापरवाही पाए जाने के कारण मेसर्स ज्योति का लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है.

अंबिकापुर : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त है. प्रशासन ने हर तरह के इंतजाम किए हैं. बावजूद इसके इस लॉकडाउन के समय में व्यापारी और दवा दुकानों में कालाबाजारी और अनियमितता जारी है. ऐसी ही शिकायत पर बौरीपारा में संचालित मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई हुई है.

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जांच टीम को मौके पर प्योर वेल एडवांस हैंड सैनिटाइजर 50 एमएल की 16 नग बोतल मिला. लेकिन उपरोक्त मात्रा के लेबल पर मनमानी तरीके से हस्तलिखित छेड़खानी करते हुए कुल 5 बॉटल में अधिकतम मूल्य को बढ़ाते हुए 85 रुपये किया गया और कुल 9 नग बॉटल में अधिकतम मूल्य को खुरचकर मिटा दिया गया. वहीं अन्य दो बॉटल में कंपनी लेबल अनुसार अधिकतम मूल्य 65 रुपये लिखा मिला. मौके पर उपरोक्त सैनिटाइजर का क्रय और विक्रय दस्तावेज नहीं पाया गया. जिसके बाद अनियमितताओं के आधार पर फर्म को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. लेकिन सूचना पत्र का सही जबाव नहीं मिला.

कोरोना वायरस महामारी के संकट की गंभीरता को देखते हुए मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स का 31 दिसंबर 2021 तक वैध अनुज्ञप्ति को औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.

वहीं मामले पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी रमिला भगत ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियमावली 66 के तहत औषधियों और सामग्रियों के क्रय-विक्रय में लापरवाही पाए जाने के कारण मेसर्स ज्योति का लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST
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