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ambikapur : जमीन रजिस्ट्री के लिए अब अंबिकापुर नगर निगम से लेना होगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट !

अम्बिकापुर नगर निगम में जमीन खरीदी बिक्री को लेकर नए फरमान ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. नगर निगम के फरमान की वजह से टैक्स वसूली में तो फायदा हो सकता है. लेकिन जमीन रजिस्ट्री के मामलों में कमी आ सकती है. लेकिन जमीन बिक्री के बाद नगर निगम का डूबने वाला पैसा भी निगम के खाते में आ जाएगा. जानिए यह कैसे होगा. Ambikapur Municipal Corporation

Ambikapur Nagar Nigam No Dues Certificate
निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र जरुरी
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Published : Mar 28, 2023, 6:37 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा : अंबिकापुर में जमीन बिक्री करने वाले लोगों को अब तक जमीन बेचने या खरीदने के लिये निगम से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होता था. जमीन को खरीदने या बेचने वाले सीधे राजस्व शाखा में आवेदन कर जमीन की रजिस्ट्री करा लेते थे. वहीं नगर निगम को परेशानी तब आती थी. जब, जमीन का मालिक बिना टैक्स पटाए ही जमीन का सौदा करके किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा देता था.ऐसे में नया मालिक पुराने मालिक का बकाया नहीं देता था.क्योंकि कागजों में भी वो उस जमीन का नया मालिक होता था.


निगम ने निकाला नया तरीका : ये एक ऐसी समस्या थी जिसके कारण नगर निगम का राजस्व विभाग परेशान था. जिस जमीन पर टैक्स बकाया होता था उसकी बिक्री के बाद जमीन का पुराना मालिक ऑन रिकॉर्ड मुक्त हो जाता था. वहीं नया भू स्वामी ये कहकर टैक्स नहीं देता था कि ये बकाया उसका नहीं है. अब निगम ने अपना पैसा डूबने से बचाने के लिए नया तरीका निकाला है. निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि, नगर निगम सीमा की किसी भी रजिस्ट्री के लिये नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र होने पर ही रजिस्ट्री की जाए.



रजिस्ट्रार से निगम ने की अपील : निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई के मुताबिक जितने भी आरआई हैं. उनकी बैठक में एक समस्या बार-बार सामने आती थी. जिसमें जमीन की बिक्री के बाद रजिस्ट्री बिना निगम के जानकारी के हो जाती थी. जिससे जमीन पर पुराना टैक्स वसूल नहीं होता था.लेकिन अब निगम क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना आवश्यक कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- सरगुजा जिले के 14 गौठानों में लगेगी रीपा यूनिट


निर्देश कर दिए गए हैं जारी : उप पंजीयक सिद्धार्थ शंकर मिश्रा के मुताबिक ''नगर निगम आयुक्त अम्बिकापुर ने एक पत्र उप पंजीयक को जारी किया है. जिसमें नगर निगम क्षेत्र की भूमि के पंजीयन के लिए, बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही उसकी रजिस्ट्री करने की बात कही गई है.अब लोग नगर निगम से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र लाकर अपना पंजीयन करा रहे हैं.''

सरगुजा : अंबिकापुर में जमीन बिक्री करने वाले लोगों को अब तक जमीन बेचने या खरीदने के लिये निगम से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होता था. जमीन को खरीदने या बेचने वाले सीधे राजस्व शाखा में आवेदन कर जमीन की रजिस्ट्री करा लेते थे. वहीं नगर निगम को परेशानी तब आती थी. जब, जमीन का मालिक बिना टैक्स पटाए ही जमीन का सौदा करके किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा देता था.ऐसे में नया मालिक पुराने मालिक का बकाया नहीं देता था.क्योंकि कागजों में भी वो उस जमीन का नया मालिक होता था.


निगम ने निकाला नया तरीका : ये एक ऐसी समस्या थी जिसके कारण नगर निगम का राजस्व विभाग परेशान था. जिस जमीन पर टैक्स बकाया होता था उसकी बिक्री के बाद जमीन का पुराना मालिक ऑन रिकॉर्ड मुक्त हो जाता था. वहीं नया भू स्वामी ये कहकर टैक्स नहीं देता था कि ये बकाया उसका नहीं है. अब निगम ने अपना पैसा डूबने से बचाने के लिए नया तरीका निकाला है. निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि, नगर निगम सीमा की किसी भी रजिस्ट्री के लिये नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र होने पर ही रजिस्ट्री की जाए.



रजिस्ट्रार से निगम ने की अपील : निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई के मुताबिक जितने भी आरआई हैं. उनकी बैठक में एक समस्या बार-बार सामने आती थी. जिसमें जमीन की बिक्री के बाद रजिस्ट्री बिना निगम के जानकारी के हो जाती थी. जिससे जमीन पर पुराना टैक्स वसूल नहीं होता था.लेकिन अब निगम क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना आवश्यक कर दिया गया है.

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निर्देश कर दिए गए हैं जारी : उप पंजीयक सिद्धार्थ शंकर मिश्रा के मुताबिक ''नगर निगम आयुक्त अम्बिकापुर ने एक पत्र उप पंजीयक को जारी किया है. जिसमें नगर निगम क्षेत्र की भूमि के पंजीयन के लिए, बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही उसकी रजिस्ट्री करने की बात कही गई है.अब लोग नगर निगम से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र लाकर अपना पंजीयन करा रहे हैं.''

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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