सरगुजा: राज्य सूचना आयोग ने अंबिकापुर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एनसी सिंह पर चार प्रकरणों में 25-25 हजार रुपये यानि कुल 1 लाख रुपये का अर्थदंड देने का आदेश जारी किया है. साथ ही आयोग और वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने के कारण उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग को भेजकर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के तहत कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की गई है.
अधिवक्ता और RTI कार्यतकर्ता डी.के. सोनी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए चार अलग-अलग आवेदन में काटे गये चेक, उक्त अवधि के कैश बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि, कार्यालय के क्षेत्र अन्तर्गत जो भी फर्नीचर खरीदा गया है उसके बिल वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि जैसी कई संबंधित जानकारी की मांग की थी. जिसमें जन सूचना अधिकारी ने समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर चारों आवेदनों का अलग-अलग चार प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था. जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने चारों अपील प्रकरण में आदेश पारित करते हुए चाही गई जानकारी 15 दिन के भीतर निशुल्क प्रदान करने के लिए आदेश जारी किया है.
वहीं उक्त आदेश का पालन जन सूचना अधिकारी ने नहीं करने के कारण के डीके सोनी ने धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत की थी.
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राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना
चारों शिकायत प्रकरण को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध किया और जन सूचना अधिकारी ने कार्यपालन अभियंता जन संसाधन संभाग के जन सूचना अधिकारी एन सी सिंह को नोटिस जारी किया था, लेकिन जन सूचना अधिकारी उक्त नोटिस के बाद भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और ना ही चारों शिकायत प्रकरणोंं का जवाब प्रस्तुत किया, जिसके कारण सभी प्रकरणों में विधिवत सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने एन सी सिंह कार्यपालन अभियंता कार्यालय जल संसाधन अंबिकापुर को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) का दोषी मानते हुए और सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उपरोक्त चारों प्रकरण में 25-25 हजार रुपये यानि कुल 1 लाख रुपए का अर्थदंड देने का आदेश दिया गया है.