रायपुर: जिले में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. इस दौरान कई सुविधाओं में छूट दी गई है. जिला प्रशासन के लॉकडाउन हेतु जारी नियमो में आंशिक बदलाव किया गया. कलेक्टर ने आदेश को संशोधित करते हुए शोरूम खोलने की अनुमति दे दी है. पहले जारी आदेश में शो रूम खोलने की अनुमति नहीं थी. शोरूम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में शाम 5:00 बजे तक ही किया जा सकेगा.
- कलेक्टर के जारी आदेश में बाजारों के लिए जाए निर्देश के अनुसार सम और विषम के नियम का पालन करना होगा.
- परिसर में निःशुल्क वितरण और विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा.
- शोरूम में कार्यरत कर्मचारियों और ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
- शोरूम परिसर में पोस्टर और बैनर लगाना अनिवार्य होगा.
- शोरूम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच और वैक्सीनेशन कराना होगा.
बाजार खुलते ही उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां
शोरूम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा. शोरूम में भीड़ की स्थिति न बने इसका ध्यान रखना होगा. नियमों का उल्लंघन होने पर 30 दिन के लिए शोरूम को सील कर दिया जाएगा. नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जाएगा. रायपुर जिला को 31 तक लॉक किया गया है. इस दौरान सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं.
जिला प्रशासन ने बड़े बाजारों को खोलने की अनुमति दी है. ऐसे में राइट और लेफ्ट का फार्मूला अपनाकर दुकान खोली जा रही है. बाजार के राइट साइड की दुकानें 3 दिन खुलेंगे और बाजार के लेफ्ट साइड की दुकानें अगले 3 दिन खोली जाएगी. इसके अलावा रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है.