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छत्तीसगढ़ में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

छत्तीसगढ़ में अब सार्वजनिक स्थानों में फेस शील्ड या मास्क को लेकर आदेश जारी किया गया है.

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी नहीं
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी नहीं
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Published : Apr 12, 2022, 11:03 PM IST

रायपुर : पिछले 2 साल में पूरे देश में कोरोना ने तबाही मचाई है. हजारों लाखों लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। 2 साल पहले देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया जिसके बाद मास्क और सैनिटाइजर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई. प्रदेश में भी कोरोना ने पिछले 2 सालों में तबाही मचाई है कोरोना की पहली लहर को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 इसको एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे ₹500 जुर्माना देना होगा जिसे अब मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है.


मंत्रालय ने जारी किया आदेश : प्रदेश में लगातार कम होते संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय ने आदेश जारी कर यह कहा है कि विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों में मास्क और फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में ₹500 के जुर्माने के संबंधित आदेश 25 मार्च 2021 को राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था. जिसे अब तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है. यानी अब प्रदेश की जनता को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या फेस शिल्ड चेहरे पर लगाना जरूरी नहीं होगा. अगर व्यक्ति चाहे तो सार्वजनिक स्थानों पर वो मास्क या फेस शील्ड लगा सकते हैं या नही भी लगा सकता है.

रायपुर : पिछले 2 साल में पूरे देश में कोरोना ने तबाही मचाई है. हजारों लाखों लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। 2 साल पहले देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया जिसके बाद मास्क और सैनिटाइजर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई. प्रदेश में भी कोरोना ने पिछले 2 सालों में तबाही मचाई है कोरोना की पहली लहर को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 इसको एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे ₹500 जुर्माना देना होगा जिसे अब मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है.


मंत्रालय ने जारी किया आदेश : प्रदेश में लगातार कम होते संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय ने आदेश जारी कर यह कहा है कि विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों में मास्क और फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में ₹500 के जुर्माने के संबंधित आदेश 25 मार्च 2021 को राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था. जिसे अब तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है. यानी अब प्रदेश की जनता को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या फेस शिल्ड चेहरे पर लगाना जरूरी नहीं होगा. अगर व्यक्ति चाहे तो सार्वजनिक स्थानों पर वो मास्क या फेस शील्ड लगा सकते हैं या नही भी लगा सकता है.

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