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जानिए छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन और सुविधाएं ?

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Published : Jul 14, 2022, 12:53 PM IST

छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन एक बार फिर बढ़ने की अटकलें तेज हो गई है. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मौजूदा समय में प्रदेश के विधायकों को कितनी सैलरी और सुविधाएं मिल रहीं (Know the salary and facilities of the MLAs of Chhattisgarh) हैं.

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जानिए छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन और सुविधाएं ?

रायपुर: छत्तीसगढ़ के विधायकों को वेतन के साथ मिलने वाला भत्ता सरकार उनको अपने विधानसभा क्षेत्र और वहां रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए देती है. छत्तीसगढ़ के विधायकों को मिलने वाले वेतन में 28 अगस्त 2020 को विधानसभा में एक संशोधन पारित हुआ (Know the salary and facilities of the MLAs of Chhattisgarh) था. जिसके बाद विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है.

विधायकों के वेतन और भत्ते : छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों के वेतन की बात करें उन्हें वेतन के रूप में 20 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. दूरभाष भत्ता के रूप में इनको पांच हजार रुपए प्रतिमाह मिलता (Salary of MLAs in Chhattisgarh) है. अर्दली भत्ता के रूप में विधायक के खाते में 15 हजार रुपए प्रतिमाह आते हैं. दैनिक भत्ता के रूप में एक विधायक को प्रतिदिन एक हजार रुपए के हिसाब से महीने के 30 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ के विधायकों को चिकित्सा भत्ता के रूप में 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. ऐसे में अगर सभी भत्तों के साथ विधायक के वेतन की बात करें. तो छत्तीसगढ़ के हर विधायक को प्रति माह एक लाख 10 हजार रुपए वेतन मिलता है.

• वेतन 20,000.00 रु. प्रतिमाह
• निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 30,000.00 रु. प्रतिमाह
• दूरभाष भत्ता 5,000.00 रु. प्रतिमाह
• अर्दली भत्ता 15,000.00 रु. प्रतिमाह
• दैनिक भत्ता 1000.00 रु प्रतिदिन की दर से
• चिकित्सा भत्ता 1000.00 रु प्रतिमाह

अन्य भक्तों की भी विधायकों को होती है पात्रता : छत्तीसगढ़ विधानसभा का कोई भी सदस्य (विधायक) अगर विधानसभा सत्र या शासन की किसी मीटिंग में राज्य या राज्य के बाहर शामिल होने जाते हैं. तो उनको मीटिंग के एक दिन पहले से लेकर मीटिंग के एक दिन बाद मतलब तीन दिन के लिए एक हजार रुपए प्रतिदिन की दर से अलग भत्ता मिलता है. अगर कोई विधायक किसी शासकीय मीटिंग या विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अपने स्वयं के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी से जाते (Facilities to the MLAs of Chhattisgarh ) हैं. तो उनको उनके वाहन भत्ता के रूप में 10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भत्ता मिलते हैं. विधायकों को रेलवे कूपन और हवाई यात्रा के लिए भी सरकारी खजाने से भत्ता मिलता है. इसके तहत विधायक राज्य के भीतर या बाहर अपने एक सहयोगी के साथ रेल या हवाई यात्रा कर सकता है. इसके लिए सरकारी खजाने से इनको एक फाइनेंशियल ईयर में बोर्डिंग समेत 8 लाख रुपए के कूपन दिए जाते हैं.

निजी बस के लिए भी कूपन : छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को अपने एक सहयोगी के साथ निजी बसों में यात्रा के लिए बस कूपन या पास दिया जाता है. जिसके बाद बस मालिक महीने भर के बस कूपन को कलेक्टर के पास जमा करते हैं . कलेक्टर कार्यालय इन कूपन का पेमेंट बस मालिकों को करता है.

आवास से संबंधित सुविधा : आवास सुविधा के नाम पर छत्तीसगढ़ के विधायकों सुविधाएं मिलती (Salary allowance of Chhattisgarh MLAs ) हैं. इस सुविधा के अनुसार विधायकों को राजधानी रायपुर में विधायक विश्राम गृह की सुविधा है. अगर कोई विधायक इन विश्राम गृह में रहता है तो उनको मात्र 3 रुपये प्रतिदिन की दर से किराया चुकाना होता है. लेकिन अगर वो विश्रामगृह में न रहकर राजधानी रायपुर में खुद के आवास की व्यवस्था करते हैं तो उनको सरकार 30 हजार रुपये प्रतिमाह पेमेंट करती है.

विधानसभा में दी जाने वाली सुविधाएं
• विधानसभा के सदस्यों को डाकघर और बैंकिग की सुविधा भी दी जाती है. इसके लिए विधानसभा सचिवालय में भारतीय स्टेट बैंक और डाकघर की विस्तार पटल शाखा स्थापित की गई है.
• रेलवे टिकट आरक्षण सुविधा के लिए विधानसभा सचिवालय में कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध हैं.
• विधानसभा सचिवालय में विधायकों के लिए हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध है.
• विधानसभा परिसर में आधुनिक इक्यूपमेंट के साथ जिम की सुविधा उपलब्ध है.

वाहन खरीदने की सुविधा : विधायक खुद का वाहन खरीदने के लिए एसबीआई या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं. खास बात ये है कि वाहनों के लोन का मात्र 2 परसेंट ब्याज विधायकों को चुकाना है. बाकी का ब्याज राज्य सरकार अनुदान के रूप में चुकाएगी.

आवास खरीदने की सुविधा : घर निर्माण या खरीदने के लिए भी विधायकों को सुविधा दी जाती है. जिसके तहत छत्तीसगढ़ का कोई भी विधायक स्टेट बैंक या किसी भी नेशलन बैंक से 15 लाख का लोन ले सकता है. जिसके लिए उसको मूलधन के साथ केवल 2 फीसदी ब्याज बैंकों में जमा करेगा. इसके अलावा लोन का पूरा ब्याज सरकार अनुदान के रूप में देगी.

किचन का सामान खरीदने भी मिलता है भत्ता : छत्तीसगढ़ के विधायकों को किचन का सामान खरीदने के लिए भी प्रावधान है. इसके तहत वो 5 साल में 6 हजार रुपये के किचन के सामान भी खरीद सकते हैं.

विधायकों को दी जाती है यह स्वास्थ्य सुविधाएं : चिकित्सा सुविधा के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधायक को पूरी छूट है. कोई भी विधायक और उनके परिवार के आश्रित सदस्य प्रदेश के किसी भी शासकीय अस्पताल में मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं. इसके साथ अगर वो प्रदेश के बाहर भी इलाज कराते हैं. तो प्रदेश के लोक स्वास्थ सेवाओं के संचालक के अनुमोदन के बाद उनके द्वारा बाहर राज्य में कराए गए इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी.

रक्षा मंत्रालय से वाहन खरीदने की सुविधा : रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित कैंटीन से प्रदेश का कोई भी विधायक अपने एक कार्यकाल के दौरान कोई भी तीन गाड़ियां खरीद सकता है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के विधायकों को वेतन के साथ मिलने वाला भत्ता सरकार उनको अपने विधानसभा क्षेत्र और वहां रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए देती है. छत्तीसगढ़ के विधायकों को मिलने वाले वेतन में 28 अगस्त 2020 को विधानसभा में एक संशोधन पारित हुआ (Know the salary and facilities of the MLAs of Chhattisgarh) था. जिसके बाद विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है.

विधायकों के वेतन और भत्ते : छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों के वेतन की बात करें उन्हें वेतन के रूप में 20 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. दूरभाष भत्ता के रूप में इनको पांच हजार रुपए प्रतिमाह मिलता (Salary of MLAs in Chhattisgarh) है. अर्दली भत्ता के रूप में विधायक के खाते में 15 हजार रुपए प्रतिमाह आते हैं. दैनिक भत्ता के रूप में एक विधायक को प्रतिदिन एक हजार रुपए के हिसाब से महीने के 30 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ के विधायकों को चिकित्सा भत्ता के रूप में 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. ऐसे में अगर सभी भत्तों के साथ विधायक के वेतन की बात करें. तो छत्तीसगढ़ के हर विधायक को प्रति माह एक लाख 10 हजार रुपए वेतन मिलता है.

• वेतन 20,000.00 रु. प्रतिमाह
• निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 30,000.00 रु. प्रतिमाह
• दूरभाष भत्ता 5,000.00 रु. प्रतिमाह
• अर्दली भत्ता 15,000.00 रु. प्रतिमाह
• दैनिक भत्ता 1000.00 रु प्रतिदिन की दर से
• चिकित्सा भत्ता 1000.00 रु प्रतिमाह

अन्य भक्तों की भी विधायकों को होती है पात्रता : छत्तीसगढ़ विधानसभा का कोई भी सदस्य (विधायक) अगर विधानसभा सत्र या शासन की किसी मीटिंग में राज्य या राज्य के बाहर शामिल होने जाते हैं. तो उनको मीटिंग के एक दिन पहले से लेकर मीटिंग के एक दिन बाद मतलब तीन दिन के लिए एक हजार रुपए प्रतिदिन की दर से अलग भत्ता मिलता है. अगर कोई विधायक किसी शासकीय मीटिंग या विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अपने स्वयं के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी से जाते (Facilities to the MLAs of Chhattisgarh ) हैं. तो उनको उनके वाहन भत्ता के रूप में 10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भत्ता मिलते हैं. विधायकों को रेलवे कूपन और हवाई यात्रा के लिए भी सरकारी खजाने से भत्ता मिलता है. इसके तहत विधायक राज्य के भीतर या बाहर अपने एक सहयोगी के साथ रेल या हवाई यात्रा कर सकता है. इसके लिए सरकारी खजाने से इनको एक फाइनेंशियल ईयर में बोर्डिंग समेत 8 लाख रुपए के कूपन दिए जाते हैं.

निजी बस के लिए भी कूपन : छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को अपने एक सहयोगी के साथ निजी बसों में यात्रा के लिए बस कूपन या पास दिया जाता है. जिसके बाद बस मालिक महीने भर के बस कूपन को कलेक्टर के पास जमा करते हैं . कलेक्टर कार्यालय इन कूपन का पेमेंट बस मालिकों को करता है.

आवास से संबंधित सुविधा : आवास सुविधा के नाम पर छत्तीसगढ़ के विधायकों सुविधाएं मिलती (Salary allowance of Chhattisgarh MLAs ) हैं. इस सुविधा के अनुसार विधायकों को राजधानी रायपुर में विधायक विश्राम गृह की सुविधा है. अगर कोई विधायक इन विश्राम गृह में रहता है तो उनको मात्र 3 रुपये प्रतिदिन की दर से किराया चुकाना होता है. लेकिन अगर वो विश्रामगृह में न रहकर राजधानी रायपुर में खुद के आवास की व्यवस्था करते हैं तो उनको सरकार 30 हजार रुपये प्रतिमाह पेमेंट करती है.

विधानसभा में दी जाने वाली सुविधाएं
• विधानसभा के सदस्यों को डाकघर और बैंकिग की सुविधा भी दी जाती है. इसके लिए विधानसभा सचिवालय में भारतीय स्टेट बैंक और डाकघर की विस्तार पटल शाखा स्थापित की गई है.
• रेलवे टिकट आरक्षण सुविधा के लिए विधानसभा सचिवालय में कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध हैं.
• विधानसभा सचिवालय में विधायकों के लिए हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध है.
• विधानसभा परिसर में आधुनिक इक्यूपमेंट के साथ जिम की सुविधा उपलब्ध है.

वाहन खरीदने की सुविधा : विधायक खुद का वाहन खरीदने के लिए एसबीआई या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं. खास बात ये है कि वाहनों के लोन का मात्र 2 परसेंट ब्याज विधायकों को चुकाना है. बाकी का ब्याज राज्य सरकार अनुदान के रूप में चुकाएगी.

आवास खरीदने की सुविधा : घर निर्माण या खरीदने के लिए भी विधायकों को सुविधा दी जाती है. जिसके तहत छत्तीसगढ़ का कोई भी विधायक स्टेट बैंक या किसी भी नेशलन बैंक से 15 लाख का लोन ले सकता है. जिसके लिए उसको मूलधन के साथ केवल 2 फीसदी ब्याज बैंकों में जमा करेगा. इसके अलावा लोन का पूरा ब्याज सरकार अनुदान के रूप में देगी.

किचन का सामान खरीदने भी मिलता है भत्ता : छत्तीसगढ़ के विधायकों को किचन का सामान खरीदने के लिए भी प्रावधान है. इसके तहत वो 5 साल में 6 हजार रुपये के किचन के सामान भी खरीद सकते हैं.

विधायकों को दी जाती है यह स्वास्थ्य सुविधाएं : चिकित्सा सुविधा के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधायक को पूरी छूट है. कोई भी विधायक और उनके परिवार के आश्रित सदस्य प्रदेश के किसी भी शासकीय अस्पताल में मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं. इसके साथ अगर वो प्रदेश के बाहर भी इलाज कराते हैं. तो प्रदेश के लोक स्वास्थ सेवाओं के संचालक के अनुमोदन के बाद उनके द्वारा बाहर राज्य में कराए गए इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी.

रक्षा मंत्रालय से वाहन खरीदने की सुविधा : रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित कैंटीन से प्रदेश का कोई भी विधायक अपने एक कार्यकाल के दौरान कोई भी तीन गाड़ियां खरीद सकता है.

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