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Fake notes in Raipur bank: रायपुर के बैंक में जमा होते रहे नकली नोट - Fake notes kept accumulating in Raipur bank

राजधानी रायपुर के एक बैंक में 4 साल तक नकली नोट जमा होते रहे. (Fake notes in Raipur bank) नकली नोट की पहचान मशीन भी नहीं पकड़ पाई और ना ही वहां के स्टाफ को नजर आई.

Fake notes kept accumulating in Raipur bank
रायपुर के बैंक में नकली नोट
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Published : Jan 28, 2022, 1:07 PM IST

Updated : Jan 28, 2022, 6:10 PM IST

रायपुर: राजधानी के पचपेड़ी नाका स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड करंसी चेस्ट ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. बैंक के अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि साल 2018 से लेकर साल 2021 तक लगभग 52 बार में अज्ञात आरोपी ने 5 लाख 60 हजार 560 रुपये नकली नोट जमा कराया (Fake notes in Raipur bank ) है. जिसमें 2000, 500, 200, 100, 50 और 10 रुपये के नोट शामिल हैं.

एक्सिस बैंक लिमिटेड करेंसी चेस्ट ब्लॉक की शिकायत पर रायपुर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 489 बी के तहत अपराध दर्ज किया है. अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.

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क्या है धारा 489 बी

आईपीसी की धारा 489 बी के अंतर्गत जो कोई किसी कूटरचित करेंसी नोट या बैंक के नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूट रचित है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या फिर असली नोट के रूप में उसे उपयोग में लाएगा तो आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही जुर्माने से भी उसे दंडित किया जा सकता है.

रायपुर: राजधानी के पचपेड़ी नाका स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड करंसी चेस्ट ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. बैंक के अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि साल 2018 से लेकर साल 2021 तक लगभग 52 बार में अज्ञात आरोपी ने 5 लाख 60 हजार 560 रुपये नकली नोट जमा कराया (Fake notes in Raipur bank ) है. जिसमें 2000, 500, 200, 100, 50 और 10 रुपये के नोट शामिल हैं.

एक्सिस बैंक लिमिटेड करेंसी चेस्ट ब्लॉक की शिकायत पर रायपुर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 489 बी के तहत अपराध दर्ज किया है. अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.

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क्या है धारा 489 बी

आईपीसी की धारा 489 बी के अंतर्गत जो कोई किसी कूटरचित करेंसी नोट या बैंक के नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूट रचित है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या फिर असली नोट के रूप में उसे उपयोग में लाएगा तो आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही जुर्माने से भी उसे दंडित किया जा सकता है.

Last Updated : Jan 28, 2022, 6:10 PM IST
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