रायपुरः छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (chhattisgarh urban body election 2021) की मतगणना 23 दिसंबर को होगी. मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक ली. बैठक में मतगणना से संबंधित अधिकारियोंको दिशा-निर्देश दिए. मतगणना स्थल पर कोविड-19 कैलेंडर पालन करना होगा. मतगणना कार्य में लगे सभी कर्मियों को फूली वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य बताया. राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के अभिकर्ता (Agents of candidates of political parties) भी वैक्सीनेटेड होना होगा.
निर्वाचन आयोग ने बताया की 15 नगरीय निकाय चुनाव के 385 वार्डों में मतदान की प्रक्रिया 20 दिसंबर को संपन्न हुई है. मतदान के मतपत्रों की गणना 23 तारीख के सुबह 9 बजे सभी संबंधित स्थानों पर प्रारंभ की जाएगी. जिले के अधिकारियों के अलावा प्रेक्षकों, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया गया. आयुक्त ने बताया कि अभ्यर्थी और उनकी अभिकर्ता को किसी प्रकार से परेशानी ना हो और उन्हें स्थान और उनके पास की व्यवस्था ठीक रखने की बात कही गई है. मतगणना की कार्रवाई बिना किसी बाधा के अच्छे से देख सकें, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया.
इन बिंदुओं पर तैयारी के निर्देश
बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो. बिना अवरोध बिजली व्यवस्था के तहत जनरेटर लगाए जाएं और स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल तथा मतगणना कक्ष पर अग्निशमन की व्यवस्था करें. बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतगणना कक्ष पर मोबाईल सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक और रिटर्निंग आफिसर ही बहुत आवश्यक परिस्थितियों में मोबाईल का उपयोग कर सकेंगें.
उन्होंने कहा कि मतगणना से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी नियमों की अध्ययन कर लें और नियमों के अनुसार ही मतगणना शुरू की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि जिन जिलों में निर्वाचन कर्तव्य मत पत्र जारी किए गये हैं वे इस बात की सावधानी रखें कि किसी भी परिस्थति में मतगणना दिवस अर्थात 23 दिसम्बर की सुबह 9 बजे के पहले मतगणना स्थल पर निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की पेटी पहुंच जाए.
इसके लिए अलग से टेबल लगाई जाए. 9 बजे के बाद निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र स्वीकार नहीं किये जायें. उन्होने बताया कि मतगणना के दौरान नोटा को अविधिमान्य मत के रूप में गणना करें. ठाकुर राम सिंह ने बताया कि आयोग के प्रावधान के अनुसार मतगणना के दौरान टेबल के सामने अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणना अभिकर्ता में से कोई एक व्यक्ति ही मौजूद रहेगा. मीडिया सेन्टर की व्यवस्था की जाएगी.