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छत्तीसगढ़ के विधायकों को कितना मिलता है वेतन और भत्ता, जानिए

छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन एक बार फिर बढ़ने की अटकलें तेज हो गई है. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मौजूदा समय में प्रदेश के विधायकों को कितनी सैलरी और सुविधाएं मिल रहीं (Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities ) हैं.

Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities
छत्तीसगढ़ के विधायकों को कितना मिलता है वेतन और भत्ता
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Published : Jul 14, 2022, 1:16 PM IST

Updated : Jul 14, 2022, 4:52 PM IST

रायपुर : 28 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पारित हुआ. यह छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन ( संशोधन विधेयक) था. इस विधेयक के बाद विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है. आइये जानते हैं विधायकों और भूतपूर्व विधायकों को कितना वेतन और भत्ता मिलता (Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities ) है.

छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन और सुविधाएं: छत्तीसगढ़ के विधायकों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है. निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30 हजार रुपए प्रतिमाह, दूरभाष भत्ता पांच हजार रुपए प्रतिमाह, अर्दली भत्ता 15 हजार रुपए प्रतिमाह, दैनिक भत्ता प्रतिदिन एक हजार रुपए यानी महीने में 30 हजार रुपए, चिकित्सा भत्ता 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलता है. यानी छत्तीसगढ़ के हर विधायक को प्रति माह एक लाख 10 हजार रुपए वेतन मिलता है.

Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities
छत्तीसगढ़ के विधायकों की वेतन और सुविधाएं

विधायकों को अन्य सुविधाएं: छत्तीसगढ़ विधान सभा सत्र और समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता का भी प्रावधान है. बैठक की तिथि के एक दिन पहले और बैठक के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ता मिलता (MLA salary in Chhattisgarh ) है.

Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities
विधायकों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं

वाहन भत्ता: सत्र एवं समिति की बैठकों में यदि कोई विधायक स्वयं के नाम पंजीकृत वाहन का उपयोग आने-जाने के लिए करता है तो उसे नियमानुसार 10 रु. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता मिलता है.

दुर्घटना बीमा: विधायकों का दस लाख का दुर्घटना बीमा कराया गया है.

रेलवे कूपन/हवाई यात्रा: विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने हेतु राशि रूपये 8.00 लाख बोर्डिंग सहित के कूपन प्रदाय किये जाते हैं.

बस पास की सुविधा: सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है। जिस हेतु विधान सभा सचिवालय के सदस्यों को बस पास कूपन्स प्रदाय किये जाते हैं एवं संबंधित बस मालिकों द्वारा पूरे माह के संग्रहित कूपनों के आधार पर देयक, संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत कर, जिलाध्यक्ष से भुगतान प्राप्त किये जायेंगे.

आवास सुविधा: विधायकों को विधायक विश्राम गृह में आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका न्यूनतम किराया 3 रुपए प्रतिदिन है. यदि विधायक विश्राम गृह के आवास न लेकर राजधानी रायपुर में खुद आवास व्यवस्था करते हैं तब उन्हें प्रतिमाह 30 हजार रुपए दिया जाता है.

डाक एवं बैंकिंग संबंधी सुविधाएं: विधायकों की सुविधा के लिए विधानसभा सचिवालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डाक विभाग के "विस्तार पटल शाखा" उपलब्ध हैं.

रेलवे टिकिट आरक्षण की सुविधा: विधानसभा सचिवालय परिसर मे कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध है.

हॉस्पिटल की सुविधा: सदस्यों के सुविधा के लिए विधानसभा सचिवालय परिसर मे एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक तथा राजधानी स्थित विश्राम गृह में एलोपैथी औषधालय उपलब्ध है.

व्यायामशाला(Gym) की सुविधा: विधानसभा परिसर मे आधुनिक उपकरणों के साथ व्यायामशाला की सुविधा भी उपलब्ध है.

वाहन खरीदने के लिए ऋण: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से रूपये 20 लाख तक की सीमा तक ऋण ले सकेगें. जिस पर बैंक को देय ब्याज की राशि में से 3 प्रतिशत तक की राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी. बाकी ब्याज राशि, राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी.

विधायकों को ऋण सुविधा: स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से एक कार्यकाल में 15 लाख रुपए तक की सीमा तक आवास ऋण ले सकेंगे. बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथम 2 प्रतिशत तक की ब्याज राशि, विधायक द्वारा वहन की जाएगी. शेष ब्याज राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी.

विधायक विश्राम गृह के आवास में किचन सामग्री के लिए राशि: विधायकों को उनके एक कार्यकाल अवधि (5 वर्ष) के लिए क्राकरी क्रय करने हेतु रुपये 6000.00 दिये जाने का प्रावधान है.

चिकित्सा सुविधा: विधायकों और उनके आश्रित परिवार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हक होगा. साथ ही राज्य के बाहर भी यदि चिकित्सक की राय में आवश्यक हो तो सदस्य द्वारा राज्य के बाहर उपचार हेतु संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ का अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति में, विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का भी हक होगा एवं राज्य के बाहर कराये गए. ऐसे चिकित्सा से संबंधित देयकों का नियमानुसार प्रतिपूर्ति भुगतान सदस्य को किया (Speculation of increase in MLA salary in Chhattisgarh) जाएगा.

कुटुम्ब पेंशन: किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी यदि कोई हो, उसे आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपए पेंशन दी जायेगी.

रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित अतिशेष वाहनों का क्रय: रक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्र क्रमांक 10(4)95/0-11 दिनांक 16 अगस्त, 1995 के तहत् सेना द्वारा घोषित अतिशेष वाहन यथा जीप/जोंगा/मोटर साइकिल में से, माननीय सदस्य को अपने एक कार्यकाल के दौरान अधिकतम 03 वाहन (किसी 01 वाहन की ही 3 या तीनों में कोई भी) क्रय करने का हक है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायकों (Former MLA facilities in Chhattisgarh ) को मिलती है ये सुविधाएं

पेंशन सुविधा: पहले पांच साल के लिए 35 हजार रुपए राशि. 6 से 10 साल के लिए 300 रुपए प्रतिमाह. 11 से 15 साल के लिए 400 रुपए प्रतिमाह. 16 या उससे अधिक 500 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन

चिकित्सा भत्ता: 15 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाता है.

चिकित्सा सुविधा: पूर्व विधायकों को भी वर्तमान सदस्यों की तरह ही विशेष चिकित्सा सुविधा की पात्रता है.

रेलवे कूपन / हवाई यात्रा: पूर्व विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने के लिए राशि रूपये 4.00 लाख बोर्डिंग सहित के कूपन दिए जाते हैं.

बस पास की सुविधा: पूर्व सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है. विधान सभा सचिवालय से पूर्व सदस्यों को बस पास कूपन दिए जाते हैं.

कुटुम्ब पेंशन: किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, तो उसे आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपये पेंशन दी जाएगी.

रायपुर : 28 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पारित हुआ. यह छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन ( संशोधन विधेयक) था. इस विधेयक के बाद विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है. आइये जानते हैं विधायकों और भूतपूर्व विधायकों को कितना वेतन और भत्ता मिलता (Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities ) है.

छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन और सुविधाएं: छत्तीसगढ़ के विधायकों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है. निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30 हजार रुपए प्रतिमाह, दूरभाष भत्ता पांच हजार रुपए प्रतिमाह, अर्दली भत्ता 15 हजार रुपए प्रतिमाह, दैनिक भत्ता प्रतिदिन एक हजार रुपए यानी महीने में 30 हजार रुपए, चिकित्सा भत्ता 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलता है. यानी छत्तीसगढ़ के हर विधायक को प्रति माह एक लाख 10 हजार रुपए वेतन मिलता है.

Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities
छत्तीसगढ़ के विधायकों की वेतन और सुविधाएं

विधायकों को अन्य सुविधाएं: छत्तीसगढ़ विधान सभा सत्र और समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता का भी प्रावधान है. बैठक की तिथि के एक दिन पहले और बैठक के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ता मिलता (MLA salary in Chhattisgarh ) है.

Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities
विधायकों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं

वाहन भत्ता: सत्र एवं समिति की बैठकों में यदि कोई विधायक स्वयं के नाम पंजीकृत वाहन का उपयोग आने-जाने के लिए करता है तो उसे नियमानुसार 10 रु. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता मिलता है.

दुर्घटना बीमा: विधायकों का दस लाख का दुर्घटना बीमा कराया गया है.

रेलवे कूपन/हवाई यात्रा: विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने हेतु राशि रूपये 8.00 लाख बोर्डिंग सहित के कूपन प्रदाय किये जाते हैं.

बस पास की सुविधा: सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है। जिस हेतु विधान सभा सचिवालय के सदस्यों को बस पास कूपन्स प्रदाय किये जाते हैं एवं संबंधित बस मालिकों द्वारा पूरे माह के संग्रहित कूपनों के आधार पर देयक, संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत कर, जिलाध्यक्ष से भुगतान प्राप्त किये जायेंगे.

आवास सुविधा: विधायकों को विधायक विश्राम गृह में आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका न्यूनतम किराया 3 रुपए प्रतिदिन है. यदि विधायक विश्राम गृह के आवास न लेकर राजधानी रायपुर में खुद आवास व्यवस्था करते हैं तब उन्हें प्रतिमाह 30 हजार रुपए दिया जाता है.

डाक एवं बैंकिंग संबंधी सुविधाएं: विधायकों की सुविधा के लिए विधानसभा सचिवालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डाक विभाग के "विस्तार पटल शाखा" उपलब्ध हैं.

रेलवे टिकिट आरक्षण की सुविधा: विधानसभा सचिवालय परिसर मे कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध है.

हॉस्पिटल की सुविधा: सदस्यों के सुविधा के लिए विधानसभा सचिवालय परिसर मे एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक तथा राजधानी स्थित विश्राम गृह में एलोपैथी औषधालय उपलब्ध है.

व्यायामशाला(Gym) की सुविधा: विधानसभा परिसर मे आधुनिक उपकरणों के साथ व्यायामशाला की सुविधा भी उपलब्ध है.

वाहन खरीदने के लिए ऋण: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से रूपये 20 लाख तक की सीमा तक ऋण ले सकेगें. जिस पर बैंक को देय ब्याज की राशि में से 3 प्रतिशत तक की राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी. बाकी ब्याज राशि, राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी.

विधायकों को ऋण सुविधा: स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से एक कार्यकाल में 15 लाख रुपए तक की सीमा तक आवास ऋण ले सकेंगे. बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथम 2 प्रतिशत तक की ब्याज राशि, विधायक द्वारा वहन की जाएगी. शेष ब्याज राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी.

विधायक विश्राम गृह के आवास में किचन सामग्री के लिए राशि: विधायकों को उनके एक कार्यकाल अवधि (5 वर्ष) के लिए क्राकरी क्रय करने हेतु रुपये 6000.00 दिये जाने का प्रावधान है.

चिकित्सा सुविधा: विधायकों और उनके आश्रित परिवार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हक होगा. साथ ही राज्य के बाहर भी यदि चिकित्सक की राय में आवश्यक हो तो सदस्य द्वारा राज्य के बाहर उपचार हेतु संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ का अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति में, विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का भी हक होगा एवं राज्य के बाहर कराये गए. ऐसे चिकित्सा से संबंधित देयकों का नियमानुसार प्रतिपूर्ति भुगतान सदस्य को किया (Speculation of increase in MLA salary in Chhattisgarh) जाएगा.

कुटुम्ब पेंशन: किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी यदि कोई हो, उसे आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपए पेंशन दी जायेगी.

रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित अतिशेष वाहनों का क्रय: रक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्र क्रमांक 10(4)95/0-11 दिनांक 16 अगस्त, 1995 के तहत् सेना द्वारा घोषित अतिशेष वाहन यथा जीप/जोंगा/मोटर साइकिल में से, माननीय सदस्य को अपने एक कार्यकाल के दौरान अधिकतम 03 वाहन (किसी 01 वाहन की ही 3 या तीनों में कोई भी) क्रय करने का हक है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायकों (Former MLA facilities in Chhattisgarh ) को मिलती है ये सुविधाएं

पेंशन सुविधा: पहले पांच साल के लिए 35 हजार रुपए राशि. 6 से 10 साल के लिए 300 रुपए प्रतिमाह. 11 से 15 साल के लिए 400 रुपए प्रतिमाह. 16 या उससे अधिक 500 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन

चिकित्सा भत्ता: 15 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाता है.

चिकित्सा सुविधा: पूर्व विधायकों को भी वर्तमान सदस्यों की तरह ही विशेष चिकित्सा सुविधा की पात्रता है.

रेलवे कूपन / हवाई यात्रा: पूर्व विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने के लिए राशि रूपये 4.00 लाख बोर्डिंग सहित के कूपन दिए जाते हैं.

बस पास की सुविधा: पूर्व सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है. विधान सभा सचिवालय से पूर्व सदस्यों को बस पास कूपन दिए जाते हैं.

कुटुम्ब पेंशन: किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, तो उसे आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपये पेंशन दी जाएगी.

Last Updated : Jul 14, 2022, 4:52 PM IST

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