रायपुरः राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना काल में लगातार छह माह सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती के दौरान बोनस अंक (Bonus Points During Recruitment) लाभ देने का निर्णय लिया गया है.
विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदों पर भर्ती के दौरान दस बोनस अंक लाभ दिया जाएगा. यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Government of Chhattisgarh Public Health and Family Welfare Department) की ओर से जारी हुआ है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का निर्णय
अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्णय लिया है.
इसके तहत कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं (government health institutions) में नियुक्त एवं छह माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदों पर चयन के दौरान दस बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा.