रायपुर: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी मंगलवार को डीजे संचालकों ने नियमों का उल्लंघन किया. जिसके खिलाफ रायपुर पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है. राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात तक डीजे संचालित करने 7 वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की. 2 दिनों के दौरान पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत 14 डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है.
7 डीजे संचालकों पर कार्रवाई: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 7 डीजे संचालकों के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को कार्यवाही की है । राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई पुलिस ने की है जिसमें राजेंद्र नगर थाना में 1 डीजे संचालकों के खिलाफ, सिविल लाइन थाने में 1 डीजे संचालक के खिलाफ, गंज थाने में 1 डीजे संचालक के खिलाफ, गोल बाजार थाने में 2 डीजे संचालक के खिलाफ, आजाद चौक थाने में 1 डीजे संचालक के खिलाफ और सरस्वती नगर थाने में 1 डीजे संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है.
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कोलाहल अधिनियम के तहत हो रही कार्यवाही: नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में डीजे और धुमाल संचालकों की एक बैठक आयोजित की थी जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा डीजे और धुमाल संचालित करने के संबंध में जारी निर्देश और नियम से अवगत कराए जाने के साथ ही डीजे और धुमाल संचालक को निर्देश दिया गया और नियमों का उल्लंघन करने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की बात कही.