रायगढ़: आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजपुर (Tribal Service Cooperative Society Rajpu) और लैलूंगा में खरीफ विपणन वर्ष 2021 व 22 में धान खरीदी के दौरान अनियमितता पायी गयी थी. जिसके संबंध में कलेक्टर रानू साहू ने खाद्य अधिकारी को जांच करने के आदेश (Instructions for action on the employees) दिये थे. साथ ही दोषी पाये जाने वाले लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
जांच उपरांत दोषियों पर कार्रवाई: सहायक खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि "आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजपुर पंजीयन क्रमांक 101 में धान खरीदी के दौरान अनियमितता पायी गयी. मामले में जांच उपरांत दोषियों पर कार्रवाई की गई है. जिसमें समिति प्रबंधक त्रिलोचन बेहरा, फड़ प्रभारी शांति यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर रूद्रेश कुमार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है.
यह भी पढ़ें: रायगढ़ में सरकारी गाड़ी ने बाइक को मारी ठोकर, एक की मौत 6 घायल
अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों की राशि पर रोक: इसी प्रकार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लैलूंगा 160 के प्रबंधक प्रहलाद बेहरा, ऑपरेटर विष्णु प्रधान, फड़ प्रभारी झसकेतन प्रधान, बारदाना प्रभारी सतीश कुमार बेहरा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया. साथ ही तत्कालीन तहसीलदार, भुईयां शाखा के ऑपरेटर, कृषि विभाग के एसएडीओ एवं आरईओ तथा ऑपरेटर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ के तहत प्राप्त होने वाली राशि पर रोक लगायी गयी है.