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कवर्धा हिंसा के नामजद पांच आरोपियों ने किया कोर्ट में सरेंडर

कवर्धा हिंसा के नामजद पांच आरोपी भाजपा नेताओं (BJP leaders) ने कोर्ट में सरेंडर (Surrender In Court) किया. इधर, 05 अक्टूबर को हिंसा में हुए गिरफ्तार 59 आरोपियों को जिला न्यायालय (District Courts) ने बेल दे दिया है.

पांच आरोपियों ने किया कोर्ट में सरेंडर
पांच आरोपियों ने किया कोर्ट में सरेंडर
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Published : Oct 22, 2021, 8:40 PM IST

कवर्धाः स्थानीय हिंसा के नामजद पांच आरोपी भाजपा (B J P) नेताओं ने कोर्ट में सरेंडर किया. इधर, 05 अक्टूबर को हिंसा में हुए गिरफ्तार (arrested in violence) 59 आरोपियों को जिला न्यायालय (District Courts) ने बेल दे दिया है. कवर्धा के लोहारा नाका में दो पक्षों में उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, जिलाउपाध्यक्ष राजेन्द्र चन्द्रवंशी, भाजयुमो (BJYM) प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चन्द्रवंशी सहित पांच भाजपाइयों ने जिला न्यायालय में सरेंडर किया.

पांचों के खिलाफ पुलिस ने धारा 109, 147, 148, 153 क 188, 295, 332 व 353 के तहत मामला दर्ज है. वहीं, जिला न्यायालय से आज एक पक्ष के 59 कार्यकर्ताओं को फिर जमानत मिल गई है. यह सभी आरोपी दुर्ग के सेंट्रल जेल (Central Jail) में बंद हैं. दो दिन पहले ही 18 आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया था.

पेशी के लिए रायपुर जिला कोर्ट आया हत्या का आरोपी फरार

108 लोगों को भेजा था जेल

झंडा विवाद में शामिल कुल 108 लोगों को पुलिस (Police) ने गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा था. इनमें से एक पक्ष से अब तक कुल 72 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. इनके पक्षकार ने पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाते हुए एकपक्षीय कार्रवाई (Unilateral Action) करने और मामले को ज्यादा तूल देने का आरोप लगाया है.

कवर्धाः स्थानीय हिंसा के नामजद पांच आरोपी भाजपा (B J P) नेताओं ने कोर्ट में सरेंडर किया. इधर, 05 अक्टूबर को हिंसा में हुए गिरफ्तार (arrested in violence) 59 आरोपियों को जिला न्यायालय (District Courts) ने बेल दे दिया है. कवर्धा के लोहारा नाका में दो पक्षों में उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, जिलाउपाध्यक्ष राजेन्द्र चन्द्रवंशी, भाजयुमो (BJYM) प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चन्द्रवंशी सहित पांच भाजपाइयों ने जिला न्यायालय में सरेंडर किया.

पांचों के खिलाफ पुलिस ने धारा 109, 147, 148, 153 क 188, 295, 332 व 353 के तहत मामला दर्ज है. वहीं, जिला न्यायालय से आज एक पक्ष के 59 कार्यकर्ताओं को फिर जमानत मिल गई है. यह सभी आरोपी दुर्ग के सेंट्रल जेल (Central Jail) में बंद हैं. दो दिन पहले ही 18 आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया था.

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108 लोगों को भेजा था जेल

झंडा विवाद में शामिल कुल 108 लोगों को पुलिस (Police) ने गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा था. इनमें से एक पक्ष से अब तक कुल 72 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. इनके पक्षकार ने पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाते हुए एकपक्षीय कार्रवाई (Unilateral Action) करने और मामले को ज्यादा तूल देने का आरोप लगाया है.

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