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भिलाई में कांग्रेस नेता पर लगा अवैध प्लाटिंग करवाने का आरोप,जानिए निगम का एक्शन ? - Municipal Corporation Bhilai

भिलाई में अवैध प्लाटिंग करके भूखंड बेचने वालों के खिलाफ निगम की टीम ने एक्शन लिया (Illegal plating near Bhilai Nakata pond) है. मौके पर टीम ने दबिश देकर एक ट्रक मुरूम जब्ती के साथ कच्चे रास्ते को तोड़ा है.

Which Congress leader was accused of illegal plotting in Bhilai
भिलाई में कांग्रेस नेता पर लगा अवैध प्लाटिंग करवाने का आरोप
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Published : Jun 10, 2022, 1:04 PM IST

Updated : Jun 10, 2022, 2:29 PM IST

भिलाई: नगर पालिका निगम भिलाई (Municipal Corporation Bhilai)ने अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है. वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कुरूद में अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है. वहीं 5 ट्रिप मुरूम जब्ती करने के साथ ही मार्ग संरचना को भी ध्वस्त किया गया. सूत्रों की माने तो इस अवैध प्लाटिंग में एक बड़े कांग्रेस नेता का हाथ भी बताया जा रहा है. अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने फिर एक बार भिलाई निगम का जेसीबी कुरूद क्षेत्र में उतरी. कुरूद के नकटा तालाब के पास अवैध प्लाटिंग की काफी शिकायतें मिल रही (Illegal plating near Bhilai Nakata pond) थी.

भिलाई में कांग्रेस नेता पर लगा अवैध प्लाटिंग करवाने का आरोप

किस टीम ने की कार्रवाई : अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में भवन अनुज्ञा विभाग एवं तोड़फोड़ विभाग की टीम कुरूद क्षेत्र पहुंची और मार्ग संरचना को हटाकर मुरूम जब्ती की कार्रवाई की. वहीं अवैध प्लाटिंग करने वालों की जानकारी भी निगम ने निकाला(Action of Municipal Corporation Bhilai) है. अवैध प्लाटिंग करने वाले भू स्वामियों के भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त ने पत्र भी लिखा है. अवैध प्लाटिंग करने वाले भू प्रेषित किया है.

ये भी पढ़ें- अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चला निगम का बुलडोजर

निगम के पत्र में क्या : निगम ने जो पत्र प्रेषित किया है उसमे एक ही खसरा के अनेक बटांकन खसरा क्र. 1326/1, 1327,1328/1 के खसरे के अवैध बटांकन पर रोक लगाने की बात कही गई है. इसके साथ ही भवन निर्माण अधिकारी ने अवैध रूप से भूखंडों का विक्रय किए जाने को लेकर रमन मूर्ति, खुशबू जैन, इतवारी राम देवांगन, ठगिया बाई देवांगन को नोटिस जारी करते हुए उल्लेख किया है कि अवैध रूप से खसरा को छोटे- छोटे भूखंडों में विघटित कर विक्रय किया जा रहा है. जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन (Violation of Municipal Corporation Act in Bhilai) है, जिस पर अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 1.00 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है. इसलिए क्यों न कार्रवाई की जाए. इसके लिए निगम ने 7 दिवस के भीतर नोटिस का जवाब अवैध प्लाटिंग करने वालों से मांगा है. समय पर जवाब नहीं देने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी.

भिलाई: नगर पालिका निगम भिलाई (Municipal Corporation Bhilai)ने अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है. वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कुरूद में अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है. वहीं 5 ट्रिप मुरूम जब्ती करने के साथ ही मार्ग संरचना को भी ध्वस्त किया गया. सूत्रों की माने तो इस अवैध प्लाटिंग में एक बड़े कांग्रेस नेता का हाथ भी बताया जा रहा है. अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने फिर एक बार भिलाई निगम का जेसीबी कुरूद क्षेत्र में उतरी. कुरूद के नकटा तालाब के पास अवैध प्लाटिंग की काफी शिकायतें मिल रही (Illegal plating near Bhilai Nakata pond) थी.

भिलाई में कांग्रेस नेता पर लगा अवैध प्लाटिंग करवाने का आरोप

किस टीम ने की कार्रवाई : अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में भवन अनुज्ञा विभाग एवं तोड़फोड़ विभाग की टीम कुरूद क्षेत्र पहुंची और मार्ग संरचना को हटाकर मुरूम जब्ती की कार्रवाई की. वहीं अवैध प्लाटिंग करने वालों की जानकारी भी निगम ने निकाला(Action of Municipal Corporation Bhilai) है. अवैध प्लाटिंग करने वाले भू स्वामियों के भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त ने पत्र भी लिखा है. अवैध प्लाटिंग करने वाले भू प्रेषित किया है.

ये भी पढ़ें- अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चला निगम का बुलडोजर

निगम के पत्र में क्या : निगम ने जो पत्र प्रेषित किया है उसमे एक ही खसरा के अनेक बटांकन खसरा क्र. 1326/1, 1327,1328/1 के खसरे के अवैध बटांकन पर रोक लगाने की बात कही गई है. इसके साथ ही भवन निर्माण अधिकारी ने अवैध रूप से भूखंडों का विक्रय किए जाने को लेकर रमन मूर्ति, खुशबू जैन, इतवारी राम देवांगन, ठगिया बाई देवांगन को नोटिस जारी करते हुए उल्लेख किया है कि अवैध रूप से खसरा को छोटे- छोटे भूखंडों में विघटित कर विक्रय किया जा रहा है. जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन (Violation of Municipal Corporation Act in Bhilai) है, जिस पर अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 1.00 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है. इसलिए क्यों न कार्रवाई की जाए. इसके लिए निगम ने 7 दिवस के भीतर नोटिस का जवाब अवैध प्लाटिंग करने वालों से मांगा है. समय पर जवाब नहीं देने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी.

Last Updated : Jun 10, 2022, 2:29 PM IST

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