दुर्ग: भिलाई नगर निगम (Bhilai Municipal Corporation) ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ा निर्णय लिया है. जिसके तहत निगम की टीम अब प्रतिबंधित प्लास्टिक होलसेल डीलर एवं निर्माता पर कार्रवाई करेगी. प्रतिबंधित प्लास्टिक पर अंकुश लगाने पर्यावरण विभाग एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर कार्रवाई (Municipal Corporation strict on banned plastic) की जाएगी.
प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माता और होलसेल कारोबारियों पर निगम की नजर: भिलाई नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक ली. बैठक में प्रमुख मुद्दा प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक रहा. जिसमें सभी स्थानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. नगर निगम को टीम लगातार बाजार क्षेत्रों में लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर छापा मारकर कार्रवाई कर रही है.
नियम तोड़ने पर निगम ने की कड़ी कार्रवाई: उसके बाद भी निर्माता एवं होलसेल डीलर प्रतिबंधित प्लास्टिक बाजारों तक पहुंचा रहे हैं. अब निगम की टीम ऐसे निर्माता और होलसेल विक्रेताओं पर शिकंजा कसने वाली है. मार्केट तक प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर सुबह से लेकर रात्रि तक निगम की नजर रखेगी. होटलों रेस्टोरेंट्स में सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही नियम तोड़ने पर निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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शराब दुकान के पास प्लास्टिक बिक्री पर लगाई जाएगी रोक: शहर में संचालित शराब दुकानों के समीप चखना सेंटर पर प्रतिबंधित प्लास्टिक बिक्री पर रोक लगाने निगम ने आबकारी विभाग को पत्र लिखा है. पत्र में कहा है कि चखना सेंटरों में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर विशेष रूप कार्रवाई की जाएगी. निगम ने लोगों से अपील किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक की जगह कपड़ों के थैले का उपयोग करें.