गोरैला पेंड्रा मारवाहीः श्रीराम मरावी ने पेंड्रा थाना पुलिस को बताया था कि बीएन गोल्ड कंपनी (BN Gold Company) ने 3600 रुपए प्रति वर्ष लगातार 5 वर्ष तक जमा कराने बाद 27000 परिपक्व राशि देने की बात कही थी. लेकिन अब यह राशि नहीं दी जा रही है. शिकायत पर पुलिस ने सह आरोपी बेचू गंधर्व एवं अन्य के विरुद्ध 46/2017 धारा 420 भादवि 3 4 5 6 चिटफंड अधिनियम तथा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया. बेचू गंधर्व को जुडिशल रिमांड पर भेजा.
इसके बाद 173 (8 ) के तहत चालान प्रस्तुत किया गया था. अन्य 7 फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी. गुरविंदर सिंह संधू पिता चरणजीत सिंह निवासी डिंडोरी थाना आदमपुर जिला जालंधर पंजाब व सचिन डामोर पिता स्वर्गीय राम सिंह डामोर इंद्रपुरी कॉलोनी थांदला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश को महासमुंद से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया.
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अधिकारियों ने दिया था गिरफ्तारी का आदेश
उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए. इसके बाद अनिल कुमार शर्मा, विकास, तिलक राज शर्मा, बीटी कावडे, नगर पुणे को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया. जांच में पुलिस ने पाया कि क्षेत्रीय डायरेक्टर द्वारा मुख्य डायरेक्टर गुरविंदर सिंह के साथ मिलकर पूर्व में गठित कंपनी में सुनियोजित तरीके से धाेखाधड़ी की है. देश के कई प्रदेशों में छोटी-छोटी रकम को 5 वर्षों में दोगुना करने तथा जमीन देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई.