बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने प्रदेश में संचालित हुक्का बार को भूपेश सरकार (Bhupesh Government) की तरफ से बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले में शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में चल रहे हुक्का बार बंद करने का आदेश दिया था. इसके तहत राजेन्द्र नगर TI ने रायपुर में संचालित एडिक्शन कैफे सहित 6 हुक्का बार बंद करने नोटिस जारी किया था. इसके खिलाफ हुक्का बार संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.याचिका में कहा गया कि इससे पहले भी दो बार रायपुर में हुक्का बार बंद कराया गया था. प्रदेश में हुक्का बार बंद कराने कोई कानून नहीं होने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बार बंद कराने के आदेश को निरस्त किया (Chhattisgarh High Court stayed order of Bhupesh government ) है. जस्टिस आरसीएस सामन्त ने हाईकोर्ट के पहले के आदेश के पालन में सरकार के हुक्का बार बंद कराने के आदेश पर रोक लगाई है. कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
भूपेश बघेल ने हुक्का बार बंद करने का दिया था आदेश
22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel ) की अध्यक्षता में IG और SP की कांफ्रेंस (IG SP Conference) रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में हुई थी. इस बैठक में सीएम ने साफ तौर पर हुक्का बार पर बैन लगाने का आदेश दिया था. जिसके बाद कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई. दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में हुक्काबार पर छापेमारी की गई और करोड़ों के सामान के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया था.