बिलासपुर: सहारा सोसाइटी के जमाकर्ताओं ने सहारा सोसाइटी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की है. कोर्ट ने सुनवाई में भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन शहर, थाना प्रभारी तारबाहर सहित सहारा सोसाइटी के स्थानीय, राज्य स्तरीय और केंद्रीय प्रबंधन सुब्रत राय को जवाब पेश करने का नोटिस जारी किया है. (Chhattisgarh High Court issued notice Sahara chief)
सहारा प्रमुख सुब्रत राय को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नोटिस: सहारा सोसाइटी के खिलाफ भुगतान को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन हो रहा है. अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. बिलासपुर में भी सहारा जमाकर्ता कार्यकर्ता मंच ने बड़ा आंदोलन किया था. सहारा सोसाइटी के जमा कर्ताओं का भुगतान ना करने से नाराज होकर अविनाश दार्वेकर, याजुवेंद्र त्रिवेदी, नारायणमूर्ति, अशोक बासु, बनानी घोष, पुरुषोत्तम श्रीवास, सूबेदार यादव और अन्य ने अधिवक्ता सचिन अशोक काले के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
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सोमवार को कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं ने याचिका में जमा राशि के जल्द भुगतान की मांग की. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई में दिए गए तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार किया है. याचिकाकर्ताओं ने भुगतान के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, तारबहार थाना प्रभारी सहित सहारा सोसाइटी के स्थानीय राज्य स्तरीय और केंद्रीय प्रबंधन "सुब्रत राय" को उत्तर दाता बनाया है. मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी,. जिसमें सभी उत्तरदाताओं को जारी किए नोटिस का जवाब देना है. याचिकाकर्ताओं के भुगतान के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा.