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बिलासपुर हाईकोर्ट का निर्देश, राहत राशि के लिए योजना बनाकर वकील करें पेश - lawyers relief amount chhattisgarh

बिलासपुर हाईकोर्ट ने वकीलों को 'राहत राशि' देने की याचिका पर अगली सुनवाई तक योजना बनाकर पेश करने का आदेश दिया है.

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Published : May 6, 2020, 10:41 PM IST

Updated : May 7, 2020, 12:24 AM IST

बिलासपुर : लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को राहत राशि देने की मांग करते हुए दायर कि गई याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आनंद मोहन तिवारी और अन्य की ओर से कोर्ट को दिल्ली और मध्यप्रदेश में प्रभावित वकीलों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया गया.

बिलासपुर हाईकोर्ट का निर्देश

बता दें कि दिल्ली और मध्यप्रदेश सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है, जिसमें लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को 5000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है. मामले पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया समेत अन्य जरूरतमंद वकीलों के लिए कोई योजना बनाकर अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है.

पढ़ें : कोरबा: क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखे 52 जमातियों को भेजा गया घर

मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस आर सी एस सामंत की डिवीजन बेंच में की गई है.

बिलासपुर : लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को राहत राशि देने की मांग करते हुए दायर कि गई याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आनंद मोहन तिवारी और अन्य की ओर से कोर्ट को दिल्ली और मध्यप्रदेश में प्रभावित वकीलों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया गया.

बिलासपुर हाईकोर्ट का निर्देश

बता दें कि दिल्ली और मध्यप्रदेश सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है, जिसमें लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को 5000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है. मामले पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया समेत अन्य जरूरतमंद वकीलों के लिए कोई योजना बनाकर अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है.

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मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस आर सी एस सामंत की डिवीजन बेंच में की गई है.

Last Updated : May 7, 2020, 12:24 AM IST
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