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बिलासपुर सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूटा किडनैपर फरार, परिजनों ने बताया गेट पर छोड़े थे - bilaspur crime news

bilaspur crime news: बिलासपुर जेल से पैरोल पर छूटा कैदी फरार हो गया है. अपहरण के आरोप में उसे उम्रकैद की सजा मिली थी. 16 दिनों की पैरोल खत्म होने के बाद कैदी वापस जेल नहीं पहुंचा. सेंट्रल जेल प्रशासन ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है. तलाश की जा रही है.

bilaspur central jail Prisoner absconding
बिलासपुर जेल से पैरोल पर छूटा कैदी फरार
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Published : Jul 30, 2022, 12:48 PM IST

बिलासपुर: अपहरण कांड में आजीवन सजा काट रहा कैदी पैरोल पर 16 दिन पहले बाहर गया था. इसके बाद कैदी वापस जेल नहीं पहुंचा. इस मामले में जेल प्रशासन ने परिजनों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वे उसे जेल के गेट पर छोड़ कर आए हैं, लेकिन इधर कैदी जेल नहीं पहुंचा और फरार हो गया है. पूरे मामले में सेंट्रल जेल प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है. पुलिस कैदी की तलाश में उसके ठिकानों की जानकारी इकट्ठा कर रही है. (bilaspur central jail Prisoner absconding )

अपहरण के मामले में मिली थी उम्रकैद: मुंगेली जिले के करही में रहने वाले 30 साल के अनिल कुमार पाठे को अपहरण के मामले में साल 2018 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इसके बाद वह केंद्रीय जेल में बंद था.

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16 दिनों के पैरोल पर छूटा था कैदी: कुछ समय पहले उसके परिजनों ने उसे पैरोल पर छोड़ने की मांग की थी. इस पर महानिदेशक जेल के आदेश पर अनिल पाठे को 16 दिनों के पैरोल पर 11 जुलाई को छोड़ा गया था. जिसे 28 जुलाई को हर हाल में केंद्रीय जेल वापस लौटना था, लेकिन कैदी अनिल जेल नहीं पहुंचा.

परिजनों ने जेल के गेट तक छोड़ा था: तब अगले दिन केंद्रीय जेल प्रशासन ने अनिल कुमार के परिजनों को जानकारी दी. इस पर कैदी के पिता रामसुंदर ने जेल प्रशासन को बताया कि "रिश्तेदार उसे गुरुवार को गेट तक छोड़ कर गए थे."

सिविल लाइन थाने में शिकायत: केंद्रीय जेल प्रशासन ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है. पुलिस इस मामले में कैदी की तलाश कर जानकारियां इकट्ठा कर रही है.

बिलासपुर: अपहरण कांड में आजीवन सजा काट रहा कैदी पैरोल पर 16 दिन पहले बाहर गया था. इसके बाद कैदी वापस जेल नहीं पहुंचा. इस मामले में जेल प्रशासन ने परिजनों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वे उसे जेल के गेट पर छोड़ कर आए हैं, लेकिन इधर कैदी जेल नहीं पहुंचा और फरार हो गया है. पूरे मामले में सेंट्रल जेल प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है. पुलिस कैदी की तलाश में उसके ठिकानों की जानकारी इकट्ठा कर रही है. (bilaspur central jail Prisoner absconding )

अपहरण के मामले में मिली थी उम्रकैद: मुंगेली जिले के करही में रहने वाले 30 साल के अनिल कुमार पाठे को अपहरण के मामले में साल 2018 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इसके बाद वह केंद्रीय जेल में बंद था.

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16 दिनों के पैरोल पर छूटा था कैदी: कुछ समय पहले उसके परिजनों ने उसे पैरोल पर छोड़ने की मांग की थी. इस पर महानिदेशक जेल के आदेश पर अनिल पाठे को 16 दिनों के पैरोल पर 11 जुलाई को छोड़ा गया था. जिसे 28 जुलाई को हर हाल में केंद्रीय जेल वापस लौटना था, लेकिन कैदी अनिल जेल नहीं पहुंचा.

परिजनों ने जेल के गेट तक छोड़ा था: तब अगले दिन केंद्रीय जेल प्रशासन ने अनिल कुमार के परिजनों को जानकारी दी. इस पर कैदी के पिता रामसुंदर ने जेल प्रशासन को बताया कि "रिश्तेदार उसे गुरुवार को गेट तक छोड़ कर गए थे."

सिविल लाइन थाने में शिकायत: केंद्रीय जेल प्रशासन ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है. पुलिस इस मामले में कैदी की तलाश कर जानकारियां इकट्ठा कर रही है.

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