सरगुजा: पुलिस ने आदिवासी की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी के साथ महिलाएं भी शामिल है. जमीन का बाजार भाव लगभग 70 लाख रुपये था. जिसका सौदा सिर्फ 7 लाख रुपये में कर दिया गया. पीड़ित को 7 लाख रुपये की राशि भी नहीं मिली. इसी बीच उसकी मौत भी हो गई.
9 फरवरी को पीड़ित माखन ने गांधी नगर थाना को लिखित शिकायत दी कि मुकेश मुण्डा, राहुल विश्वकर्मा, भोलू उर्फ विशाल मजूमदार ने पहले उसे शराब पिलाई और बहला फुसलाकर उसकी जमीन जिसका खसरा नंबर 317 / 1 रकबा 0.39 हेक्ट में से 35 डिसमील जमीन को किसी अन्य आदिवासी के नाम पर बिकवा दिया. जिसकी रकम भी उसे नहीं मिली. शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की. जिसमें ये तथ्य सामने आया कि प्रकरण में दलाल विशाल मजूमदार उर्फ भोलू, सूर्य प्रकाश साहू के इशारे पर ये काम करता है. विशाल के साथ ही सोभाजित मंडल, दिनेश मंडल, रीता मंडल भी दलाली का काम करते हैं.
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सरगुजा में आदिवासी की जमीन हड़पने के आरोपी गिरफ्तार (Arrested for grabbing land of tribal in Surguja )
पुलिस ने बताया कि विशाल उर्फ भोलू अपने साथी राहुल विश्वकर्मा, रीता मंण्डल, ललिता के साथ मिलकर पहले पीड़ित को ललिता के साथ शादी का झांसा दिया. साथ ही जमीन का कुछ हिस्सा ललिता के नाम रजिस्ट्री कराने राजी किया. आदिवासी जमीन होने के कारण जमीन की बिक्री के लिए मुख्य आरोपी सूर्य प्रकाश साहू ने उसके अधीन काम करने वाले आदिवासी मुकेश मुण्डा के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करने को कहा. जमीन की राजिस्ट्री के लिये स्टांप की खरीदी सोभाजित मंडल ने की. इस तरह जमीन 70 लाख की जमीन को 7 लाख रुपये में खरीद लिया गया. आरोपियों ने पीड़ित के नाम का खाता केनरा बैंक में खोला और उसका एटीएम और सीक्रेट पिन विशाल ने अपने पास रखा. ATM के जरिए उसने 6 लाख रुपये निकाल लिए.
इस तरह आरोपियों ने पहले आदिवासी पीड़ित की जमीन हड़पी साथ ही रुपये में उसके हाथ लगने नहीं दिए. इसी बीच 10 फरवरी को उसकी मौत हो गई. जिसकी जांच अलग से की जा रही है. जमीन हड़पने के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन पर 59 / 2022 धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया गया है.