सरगुजा: लॉकडाउन के 46 दिनों बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा(Collector Sanjeev Kumar Jha) ने दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है.स्थाई और अस्थाई दुकानें 29 मई से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन (total lockdown) रखा जाएगा. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकानें खुली रहेंगी. एलपीजी, पैट शाॅप, न्यूज पेपर, दूध, फल, सब्जी और अनुमति प्राप्त अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी.
व्यावसायिक गतिविधियां होंगी संचालित
- लॉकडाउन में छूट के बाद 29 मई से सभी प्रकार के स्थाई और अस्थाई दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी, बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा सेन्टर खुले रहेंगे.
- होटल एवं रेस्टोरेंट से ऑनलाइन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे की अनुमति होगी.
- वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह और होटल, मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी. विवाह अयोजन में शामिल होने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 होगी.
- अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी.
- प्रतिदिन शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा.
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इन सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा लागू
- लॉकडाउन में छूट के बाद भी कुछ गतिविधियों पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लागू रखा है. स्वीमिंग पूल, जिम, सिनेमा हाॅल, थियेटर पूर्णतः बंद रहेंगे.
- स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी.
- शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी.
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
- रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल इत्यादि और अन्य सार्वजनिक स्थल, समूह आयोजन, आम जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे.
- जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हााट-बाजार लगाने और खोले जाने की अनुमति नहीं होगी.
30 दिनों के लिए सील होंगी दुकानें
कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद कलेक्टर ने लॉकडाउन में छूट दी है, लेकिन इस दौरान व्यवसायियों को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. होम डिलीवरी वाले संस्थान में कर्मचारियों का समय-समय पर कोविड टेस्ट कराना होगा. दुकानों में नो मास्क नो गुड्स लागू करना होगा और दुकानों में मास्क रखना होगा. दुकानों में व्यवसायी-कर्मचारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन के नियमों का उल्लंघन होने पर किसी भी दुकान या संस्थान को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. उन पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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सीसीटीवी कैमरों की मदद से रखेंगे नजर
कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर ने इस बार और भी कड़ाई बरतने का निर्णय लिया है. अब शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से दुकानों की निगरानी होगी. इन दुकानों में यदि कोई ग्राहक बिना मास्क आता है, तो उसे पहले मास्क देना या निर्धारित मूल्य पर बेचना अनिवार्य होगा उसके बाद ही सामान देना होगा. दुकान में कोई व्यक्ति बिना मास्क के आ तो सकता है, लेकिन बिना मास्क के निकलता है और निगरानी के दौरान वह पकड़ा जाता है तो दुकान संचालक पर कार्रवाई होगी.
दूध पार्लर को मिलेगी छूट
लॉकडाउन खुलने के बाद दुकानों को सिर्फ शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है और उसके बाद कर्फ्यू लागू होगा. कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शाम के समय दुग्ध पार्लरों को राहत देने की बात कही है. लॉकडाउन अवधि में जिस समय दूध दुकानें संचालित हो रही थी उस समय पर उन्हें दुकान संचालित करने की अनुमति होगी. इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.