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'मोदी सरनेम' मामले में फैसले के बाद वेणुगोपाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती

'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस समर्थकों की ओर से व्यापक स्तर पर प्रतिक्रिया दर्ज की गई. कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही. वहीं, नई दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओ विरोध प्रदर्शन किया.

Etv BharatLeaders react after High Court verdict in 'Modi surname' defamation case
'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद नेताओं ने दी प्रतिक्रिया
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Published : Jul 7, 2023, 12:31 PM IST

Updated : Jul 7, 2023, 6:37 PM IST

नई दिल्ली: 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस समर्थकों की ओर से देशव्यापी प्रतिक्रिया दी गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'हमारे नेता के खिलाफ कुछ साजिश चल रही है.' साथ ही उन्होंने कहा कि फैसले के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.

  • #WATCH | Congress workers raise slogans and protest at party Headquarters in Delhi after Gujarat High Court's verdict on defamation case against Rahul Gandhi pic.twitter.com/K80KfGs5Wh

    — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है. वरिष्ठ वकील एवं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर तीन बजे इस बारे में प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

इस मामले में याचिकाकर्ता और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी के वकील, एडवोकेट हर्षित टोलिया ने कहा, 'हमने अखबारों में छपा एक बयान भी रिकॉर्ड में रखा है जिसमें उन्होंने (राहुल गांधी) कहा था, 'मैं वीर सावरकर नहीं हूं, सॉरी नहीं कहूंगा.' पक्ष ने इससे इनकार नहीं किया. न्यायालय ने इस स्तर पर इस पर विचार किया.'

  • #WATCH | Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | Lawyer of petitioner & BJP MLA Purnesh Modi, Advocate Harshit Tolia says, "We also placed on record a statement reported in newspapers wherein he (Rahul Gandhi) had said, "I am not Veer Savarkar, won't… pic.twitter.com/mqNwsQiuVb

    — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा, हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं.' जब उनसे कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी का इस तरह की टिप्पणी करने का इतिहास रहा है, तो उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए.'

ये भी पढ़ें- मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात HC ने खारिज की याचिका

  • #WATCH | Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | Congress leader Abhishek Singhvi says, "Defamation law was misused...We trust the law system, the judiciary and the Supreme Court but the court above the apex court is people's court. We are showing the… pic.twitter.com/NOv5scLy58

    — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, 'यह 80-90 पेज लंबा फैसला था. मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवीने कहा कि यह एक षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य स्वतंत्र विचार और बातचीत पर रोक लगे, उसका गला घोंटा जाए और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई न कर पाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी धमकी से नहीं डरते. वह भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करना जारी रखेंगे जैसा कि वह पहले भी करते रहे हैं चाहे वह नोटबंदी हो, चीनी घुसपैठ हो या अर्थव्यवस्था में तनाव हो. वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उन्हें पीएम मोदी की आलोचना करने का बुनियादी अधिकार है. राजनीति में आलोचना करना सामान्य बात है. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था, 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है ?' उनके इस बयान का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया.

नई दिल्ली: 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस समर्थकों की ओर से देशव्यापी प्रतिक्रिया दी गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'हमारे नेता के खिलाफ कुछ साजिश चल रही है.' साथ ही उन्होंने कहा कि फैसले के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.

  • #WATCH | Congress workers raise slogans and protest at party Headquarters in Delhi after Gujarat High Court's verdict on defamation case against Rahul Gandhi pic.twitter.com/K80KfGs5Wh

    — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है. वरिष्ठ वकील एवं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर तीन बजे इस बारे में प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

इस मामले में याचिकाकर्ता और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी के वकील, एडवोकेट हर्षित टोलिया ने कहा, 'हमने अखबारों में छपा एक बयान भी रिकॉर्ड में रखा है जिसमें उन्होंने (राहुल गांधी) कहा था, 'मैं वीर सावरकर नहीं हूं, सॉरी नहीं कहूंगा.' पक्ष ने इससे इनकार नहीं किया. न्यायालय ने इस स्तर पर इस पर विचार किया.'

  • #WATCH | Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | Lawyer of petitioner & BJP MLA Purnesh Modi, Advocate Harshit Tolia says, "We also placed on record a statement reported in newspapers wherein he (Rahul Gandhi) had said, "I am not Veer Savarkar, won't… pic.twitter.com/mqNwsQiuVb

    — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा, हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं.' जब उनसे कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी का इस तरह की टिप्पणी करने का इतिहास रहा है, तो उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए.'

ये भी पढ़ें- मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात HC ने खारिज की याचिका

  • #WATCH | Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | Congress leader Abhishek Singhvi says, "Defamation law was misused...We trust the law system, the judiciary and the Supreme Court but the court above the apex court is people's court. We are showing the… pic.twitter.com/NOv5scLy58

    — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, 'यह 80-90 पेज लंबा फैसला था. मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवीने कहा कि यह एक षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य स्वतंत्र विचार और बातचीत पर रोक लगे, उसका गला घोंटा जाए और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई न कर पाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी धमकी से नहीं डरते. वह भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करना जारी रखेंगे जैसा कि वह पहले भी करते रहे हैं चाहे वह नोटबंदी हो, चीनी घुसपैठ हो या अर्थव्यवस्था में तनाव हो. वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उन्हें पीएम मोदी की आलोचना करने का बुनियादी अधिकार है. राजनीति में आलोचना करना सामान्य बात है. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था, 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है ?' उनके इस बयान का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया.

Last Updated : Jul 7, 2023, 6:37 PM IST
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