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मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट मुद्दे पर संगीतकार इलैयाराजा के पक्ष में दिया आदेश

प्रमुख संगीतकार इलैयाराजा (Lead Musician Ilaiyaraaja) ने मद्रास हाईकोर्ट में इको और अकी म्यूजिक सहित अन्य संगीत कंपनियों के खिलाफ करार खत्म होने के बाद पेटेंट प्राप्त किए बिना गाने का उपयोग करने का मामला दायर किया था. जिस पर कोर्ट ने संगीतकार के पक्ष में आदेश पारित किया है.

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प्रतीकात्मक फोटो
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Published : Feb 18, 2022, 8:54 PM IST

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट मुद्दे पर संगीतकार इलैयाराजा के पक्ष में आदेश दिया है. मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि इको सहित संगीत कंपनियों को इलियाराजा के गीतों का उपयोग करने का अधिकार था. इसके बाद इलैयाराजा ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की. इलैयाराजा के वकील ने तर्क दिया कि अनुबंध समाप्त होने के बाद भी इलैयाराजा के गीतों का उपयोग किया जा रहा था और उनका पेटेंट नहीं कराया गया था.

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दो न्यायाधीशों की पीठ ने नये आदेश में कहा कि संगीत के मामले में कॉपीराइट किसी भी माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक भंडारण सहित किसी भी सामग्री के रूप में काम को फिर से बनाने का विशेष अधिकार है. इलैयाराजा के वकील के तर्क को स्वीकार करते हुए न्यायाधीशों ने संबंधित संगीत फर्मों को इलैयाराजा के संगीत का उपयोग करने पर रोक लगा दी और मामले को 21 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया.

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट मुद्दे पर संगीतकार इलैयाराजा के पक्ष में आदेश दिया है. मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि इको सहित संगीत कंपनियों को इलियाराजा के गीतों का उपयोग करने का अधिकार था. इसके बाद इलैयाराजा ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की. इलैयाराजा के वकील ने तर्क दिया कि अनुबंध समाप्त होने के बाद भी इलैयाराजा के गीतों का उपयोग किया जा रहा था और उनका पेटेंट नहीं कराया गया था.

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दो न्यायाधीशों की पीठ ने नये आदेश में कहा कि संगीत के मामले में कॉपीराइट किसी भी माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक भंडारण सहित किसी भी सामग्री के रूप में काम को फिर से बनाने का विशेष अधिकार है. इलैयाराजा के वकील के तर्क को स्वीकार करते हुए न्यायाधीशों ने संबंधित संगीत फर्मों को इलैयाराजा के संगीत का उपयोग करने पर रोक लगा दी और मामले को 21 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया.

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