मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुबह 11 बजे सुनवाई होनी थी. न्यायालय में व्यस्त कार्य होने के चलते दोपहर 2 बजे बाद प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई. लेकिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्टर द्वारा पत्रावली सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचाई गई. इसके कारण मामले की सुनवाई टल गई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में सुनवाई के लिए हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में सुबह 11 बजे पहुंच गए थे.
शाही ईदगाह मस्जिद मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया कि हम लोगों को हाईकोर्ट इलाहाबाद जाने में असुविधा होती है. इसलिए, श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण से संबंधित सभी केस जनपद के न्यायालय स्थानांतरण कर दिए जाएं और वहीं सुनवाई हो. मथुरा न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण से संबंधित 12 याचिकाएं फिलहाल विचाराधीन हैं.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि हिंदू पक्षकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि सभी मामले की सुनवाई प्रतिदिन इलाहाबाद हाईकोर्ट नियमित रूप से करे. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को ऐतराज हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया.
ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग
शाही ईदगाह मस्जिद जोकि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनाई, उसके नीचे भगवान श्रीकृष्ण का मूल विग्रह अस्तित्व छिपा हुआ है, उस स्थान का पुरातत्व विभाग से सर्वे होना बहुत जरूरी है. क्योंकि, शाही ईदगाह मस्जिद की मीनार पर हिंदू संस्कृति के चिह्न शंख, चक्र और शेषनाग की आकृति अंकित है. इसलिए, उस स्थान का सर्वे होना जरूरी है.
अवैध अतिक्रमण तक पैरों मे चप्पल नहीं पहनूंगा
श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि जब तक औरंगजेब की निशानी ईदगाह मस्जिद मथुरा से नहीं हट जाएगी. तब तक वह नंगे पैर ही रहेंगे. उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष न्यायालय से एएसआई सर्वे की मांग भी की है. कोर्ट में जल्द से जल्द बहस कर ईदगाह मस्जिद की सर्वे कराई जाए. उन्होंने कहा कि प्राचीन साक्ष्य मथुरा वाली मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं. जब सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा.
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