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जमानत के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब - कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद

वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उच्चतम न्यायालय में बेल पर रिहा लोगों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी एक याचिका दाखिल की थी. इसको लेकर न्यायालय ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है.

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फाइल फोटो
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Published : Jul 10, 2020, 2:36 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायालय बेल पर रिहा हुए लोगों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

याचिका में उस कानून पर सवाल उठाया गया था कि क्या ट्रायल कोर्ट को बेल देते समय व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए.

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि अगर अपराध का सोशल मीडिया से को कई लेना देना नहीं है तो प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि नहीं.

यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दाखिल की थी.

पढ़ें-जम्मू-कश्मीर में देशद्रोही पोस्ट शेयर करने का आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायालय बेल पर रिहा हुए लोगों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

याचिका में उस कानून पर सवाल उठाया गया था कि क्या ट्रायल कोर्ट को बेल देते समय व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए.

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि अगर अपराध का सोशल मीडिया से को कई लेना देना नहीं है तो प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि नहीं.

यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दाखिल की थी.

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