नई दिल्ली : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निबटने के क्रम में केंद्र सरकार ने गत 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन को और एक महीने के लिए बढ़ा दिया है. लॉकडाउन के इस पांचवें चरण को अनलॉक-1 नाम दिया गया है, जो 30 जून तक सिर्फ कंटेन्मेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) में प्रभावी रहेगा. हालांकि सरकार ने इस दौरान तीन चरणों में कई रियायतों की भी घोषणा की है. इस निमित्त गृह मंत्रालय ने सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए.
नए दिशानिर्देशों के अनुसार 8 जून, 2020 से पहले चरण में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी जाएगी.
दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे.
तीसरे चरण में यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की तिथियां, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा.
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
कंटेन्मेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी.
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आंदोलन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा
बता दें कि कोरोना संकट के बीच जारी चौथे चरण का लॉकडाउन रविवार (31 मई) को खत्म होने जा रहा है. हालांकि, इसी बीच संक्रमितों की संख्या में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. 24 घंटे के अंदर 7,964 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है जबकि इस दौरान रिकॉर्ड 265 मरीजों की मौत भी हुई.