63 किलो गांजा की तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को 14-14 साल की सजा

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बांका: जिला मुख्यालय के जोहड़िया गांव में कार में बरामद हुए गांजा मामले में बांका के एडीजे प्रथम शत्रुघ्न सिंह के न्यायालय में 3 अभियुक्तों को 14-14 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही उन पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया. बता दें कि उनके आवास के पास खड़ी कार में से 63 किलो गांजा बरामद किया गया गया था.

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