पश्चिमी चंपारण: खिड़की तोड़कर घर में घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम की अदालत में हुई. जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए, अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई.
7 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना
सजा की बिंदुओं पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी अभियुक्त विक्की महतो को धारा 376 में सात वर्ष, 457 में पांच वर्ष, 511 में तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार जुर्माना लगाया. जिसमें सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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घर में घुसकर किया था दुष्कर्म की कोशिश
विशेष लोक अभियोजक जयशंकर ने बताया कि घटना 17 अप्रैल 2016 की है. लड़की अपने घर में सोई हुई थी. बगल के रूम में उसके पिता सोए हुए थे. इसी दौरान विक्की महतो खिड़की तोड़कर लड़की के रूम में घुस गया और जबरन संबंध बनाने की कोशिश करने लगा. लड़की के चिल्लाने पर आस-पास के लोग जुटे गये और आरोपी भाग गया. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायधीश ने यह फैसला सुनाया है.