बगहा: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू है. अलग-अलग जिलों के मुखिया, उपमुखिया समेत तमाम दूसरे जनप्रतिनिधि भी शराब नहीं पीने की शपथ ले चुके हैं. लेकिन, शपथ लेने के बावजूद बगहा में उपमुखिया शराब के नशे में गिरफ्तार हो गए. उप मुखिया समेत 2 अन्य लोगों को भी नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरअसल बगहा पुलिस जिला के रामनगर थाना स्थित सोहसा पंचायत के उपमुखिया राजीव यादव को शराब के नशे में धर दबोचा. शराबबंदी कानून के तहत उसको शराब के नशे में थाना के नजदीक से गिरफ्तार किया गया.
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शराब के नशे में उपमुखिया गिरफ्तार: थानाध्यक्ष अनंत राम ने बताया कि शराब के नशे में राजीव को पकड़ा गया. पुलिस को सूचना मिली थी कि उपमुखिया शराब के नशे में धुत है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. फिर उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई. इस मामले में रामनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए, उप मुखिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
बिहार में 2016 में की गई थी शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरूआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून (Alcohol Prohibition Law) उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.
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