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DM की लोगों से अपील- मास्क पहनकर ही निकलें बाहर, नहीं तो लगेगा 50 रुपये का जुर्माना

बेतिया के डीएम कुंदन कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर है. मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा.

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जानकारी देते डीएम
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Published : Jul 4, 2020, 8:46 PM IST

बेतिया: राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिसे लेकर बेतिया डीएम सख्त हैं. बेतिया डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी किया गया है. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सूचना
डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि दुकान, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के आलोक में जिले के सभी सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा.

जांच के लिए विशेष अभियान
डीएम ने कहा कि जिन दुकान और मॉल पर बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक पाये जाते हैं, तो संबंधित दुकान और मॉल को लगातार बंद करने की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी आदि संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मास्क पहनना अनिवार्य करने के लिए लगातार जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जाये.

मास्क पहनने की अपील
डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि सभी लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहने, इसका कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद ही आवश्यक है. मास्क पहनकर हम सभी कोरोना संक्रमण के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं. साथ ही सभी व्यक्ति समय-समय पर साबुन और सेनेटाइजर से अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करते रहें.

बेतिया: राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिसे लेकर बेतिया डीएम सख्त हैं. बेतिया डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी किया गया है. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सूचना
डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि दुकान, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के आलोक में जिले के सभी सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा.

जांच के लिए विशेष अभियान
डीएम ने कहा कि जिन दुकान और मॉल पर बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक पाये जाते हैं, तो संबंधित दुकान और मॉल को लगातार बंद करने की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी आदि संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मास्क पहनना अनिवार्य करने के लिए लगातार जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जाये.

मास्क पहनने की अपील
डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि सभी लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहने, इसका कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद ही आवश्यक है. मास्क पहनकर हम सभी कोरोना संक्रमण के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं. साथ ही सभी व्यक्ति समय-समय पर साबुन और सेनेटाइजर से अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करते रहें.

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