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'हिंट एंड रन' कानून के खिलाफ बेतिया में प्रदर्शन, ट्रक और बस चालकों ने किया चक्का जाम

Hit And Run Law: बेतिया में हिट एंड रन कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के तहत बस और ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया है. चालकों ने इस नए कानून को काला कानून बताया और जल्द से जल्द इसे वापस लेने की मांग की. पढ़ें पूरी खबर.

बेतिया में हिंट एंड रन कानून का विरोध
बेतिया में हिंट एंड रन कानून का विरोध
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 2, 2024, 12:38 PM IST

Updated : Jan 2, 2024, 3:29 PM IST

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बेतिया: हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल के तहत बस और ट्रक ड्राइवरों ने बिहार के बेतिया में भी हड़ताल किया. इस नए कानून को लेकर चालक केंद्र सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोशित हैं. चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस कानून को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा. सरकार अगर इसे वापस नहीं लेती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.

हिट एंड रन कानून का विरोध: बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिंट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में बस, ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया है. उनका कहना है कि ये कानून गलत है और इसे वापस लेना चाहिए. इस कानून की वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा. कोई भी सड़क हादसा सिर्फ एकतरफ की गलती से होता, सामने वाले की गलती के वजह से भी घटना घटती है.

हड़ताल की वजह से सड़क जाम
हड़ताल की वजह से सड़क जाम

सड़कों पर लगा जाम: इसी मांग को लेकर बेतिया के कई जगहों पर ट्रक चालकों में नाराजगी देखी जा रही है. चालकों ने अपने-अपने ट्रक सड़कों पर खड़ा कर जाम लगा दिया. ट्रक ड्राइवर, बस चालक सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर कोई गाड़ी चला भी रहा है तो उन्हें रोका जा रहा है. उन्होंने साफ-साफ केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस काले कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना ही होगा.

"केंद्र सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती. जब कोई घटना होती है तो हमारी मोब लिंचिंग कर दी जाती है. हमारी पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है. उस समय हमारे परिवार का क्या होता है. केंद्र सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाई. प्रतिदिन एक से दो हजार कमाने वाले मजदूर, ट्रक ड्राइवर का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो 7 लाख रुपए कहां से लाएंगे."- प्रदर्शनकारी ट्रक चालक

प्रदर्शनकारियों का सरकार के खिलाफ पूटा गुस्सा
प्रदर्शनकारियों का सरकार के खिलाफ पूटा गुस्सा

क्या है हिट एंड रन कानून?: दरअसल हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया है. इसके अनुसार अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था.

पढ़ें: जानिए उस कानून को जिसकी वजह से हड़ताल पर गए वाहन चालक

हिट एंड रन के नए कानून पर कैमूर में चालकों के बीच आक्रोश, बस परिचालन बंद रहने से यात्रियों की बढ़ी मुसीबत

नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे ट्रक चालक, आगजनी कर किया विरोध-प्रदर्शन

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हिट एंड रन कानून का विरोध: बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिंट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में बस, ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया है. उनका कहना है कि ये कानून गलत है और इसे वापस लेना चाहिए. इस कानून की वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा. कोई भी सड़क हादसा सिर्फ एकतरफ की गलती से होता, सामने वाले की गलती के वजह से भी घटना घटती है.

हड़ताल की वजह से सड़क जाम
हड़ताल की वजह से सड़क जाम

सड़कों पर लगा जाम: इसी मांग को लेकर बेतिया के कई जगहों पर ट्रक चालकों में नाराजगी देखी जा रही है. चालकों ने अपने-अपने ट्रक सड़कों पर खड़ा कर जाम लगा दिया. ट्रक ड्राइवर, बस चालक सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर कोई गाड़ी चला भी रहा है तो उन्हें रोका जा रहा है. उन्होंने साफ-साफ केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस काले कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना ही होगा.

"केंद्र सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती. जब कोई घटना होती है तो हमारी मोब लिंचिंग कर दी जाती है. हमारी पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है. उस समय हमारे परिवार का क्या होता है. केंद्र सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाई. प्रतिदिन एक से दो हजार कमाने वाले मजदूर, ट्रक ड्राइवर का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो 7 लाख रुपए कहां से लाएंगे."- प्रदर्शनकारी ट्रक चालक

प्रदर्शनकारियों का सरकार के खिलाफ पूटा गुस्सा
प्रदर्शनकारियों का सरकार के खिलाफ पूटा गुस्सा

क्या है हिट एंड रन कानून?: दरअसल हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया है. इसके अनुसार अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था.

पढ़ें: जानिए उस कानून को जिसकी वजह से हड़ताल पर गए वाहन चालक

हिट एंड रन के नए कानून पर कैमूर में चालकों के बीच आक्रोश, बस परिचालन बंद रहने से यात्रियों की बढ़ी मुसीबत

नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे ट्रक चालक, आगजनी कर किया विरोध-प्रदर्शन

Last Updated : Jan 2, 2024, 3:29 PM IST
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