बेतिया: बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में सूबे में पहले स्थान पर है. विभिन्न मामलों में अभी तक 577 अपराधियों को सजा मिल चुकी है. आर्म्स एक्ट में 16 अभियुक्तों को 15-15 साल की सजा सुनाई गई है. 50 हजार के इनामी डकैतों को भी सजा दी गई है.
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NDPS एक्ट में 15 महिलाओं सहित 85 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है. इसमें एक करोड़ 15 लाख का जुर्माना भी वसूला गया है. चरस तस्करों में कुख्यात अशरफ अली, बब्लू हजाम, विनय शर्मा, छोटू राम, मोइनुद्दीन अंसारी समेत महिला चरस तस्कर हसबुन खातून, हदिशल खातून, प्रमिला देवी, मीना देवी आदि चरस तस्करों को 10 से 15 साल तक की सजा हुई है.
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तस्करी में आई कमी
ये आंकड़े 2017 से 2019 मार्च तक की है जहां चरस तस्करों को जिला प्रशासन और न्यायालय के आपसी सहयोग से सजा दिलाई गई है. इसके माध्यम से समाज में चरस तस्करी, गांजा तस्करी, हिरोइन तस्करी और अन्य मादक तस्करी करने वालों के बीच कानून का भय और गलत कार्य नहीं करने का संदेश भी गया है. जिले में मादक तस्करी में कमी आई है.
492 कुख्यात अपराधियों को सजा
मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि कुल 492 कुख्यात अपराधियों को बेतिया न्यायालय ने सजा सुनाई है. इनमें से 200 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. लगभग करोड़ों रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है. ये सब बेतिया एसपी, बेतिया डीएम और जिला जज के सहयोग से हुआ है.
बेतिया एसपी ने न्यायालय को दिया धन्यवाद
इस पूरे मामले में बेतिया डीएम, बेतिया एसपी और जिला जज की अहम भूमिका रही है. साल 2017 से लेकर अभी तक बेतिया एसपी जयंतकांत की भूमिका सड़क से लेकर दियारे तक रही है. पुलिस अपराध को रोकने के लिये लगातार तत्पर रही है. बेतिया एसपी जयंतकांत ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर हमलोग लगातार न्यायालय और स्पेशल पीपी के संपर्क में रहे. गवाहों को भी हमने समय पर पेश किया, जिससे हमें यह सफलता मिली है. इसके लिए हम न्यायालय को धन्यवाद देते हैं.