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जानिए आखिर लालू यादव को सजा मिलने पर पशुपति पारस ने फिल्म अंधा कानून का क्यों किया जिक्र? - etv bharat

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी केस (Illegal withdrawal from Doranda Treasury) में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख का जुर्माना की सजा सुनाई है. जिस पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि कोर्ट को एविडेंस मिले हैं, तो ही सजा हुई है.

वैशाली में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस
वैशाली में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस
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Published : Feb 21, 2022, 6:23 PM IST

वैशाली: बिहार के वैशाली में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस (Union Minister Pashupati Paras in Vaishali) ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को सजा सुनाए दाने पर कहा कि कोर्ट को एविडेंस मिला है तो सजा हुई है. सजा कोर्ट का डिसीजन है, जिसका मैं स्वागत करता हूं. पूरे देश के लोगों को भी यह मानना चाहिए. पशुपालन घोटाला (Lalu Yadav Fodder Scam) बहुत पुराना घोटाला है. पहले भी इसमें लालू जी को दो तीन बार सजा हो चुकी है. कानून की किसी से भी दुश्मनी नहीं है. कानून एविडेंस देखता है.

ये भी पढ़ें- Lalu Yadav Fodder Scam Case: आरजेडी नेता बोले- 'फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील'

हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस (Pashupati Paras statement on Lalu Yadav sentence) ने चुटकी लेते हुए फिल्म अंधा कानून का जिक्र करते हुए कहा कि आपने फिल्म अंधा कानून में देखा होगा कि वहां जज के सामने ही गोली मारी गई और दुष्कर्म किया गया, लेकिन एविडेंस नहीं था तो कोई सजा नहीं हुई. जबकि लालू जी को सजा एविडेंस के आधार पर हुई है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से बिहार में नेताओं का बयान लगातार आ रहा है. इसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने बयान में फिल्म अंधा कानून का जिक्र करके यह इशारा कर दिया है कि वह किसी भी मोर्चे पर विपक्ष को घेरने से नहीं चुकने वाले हैं.

बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 5 साल की सजा सुनाई है. रांची में फैसला सुनाया गया. 15 फरवरी को दोषी करार दिये गए थे. 1990 से 1996 के बीच का मामला है. 139.25 करोड़ निकाले गए थे. चारा घोटाला के अन्य चार मामलों में भी लालू यादव को सजा हुई थी लेकिन आधी सजा काटने के बाद अप्रैल 2021 में वे बाहर आ गए थे. अस्वस्थ चल रहे थे, इसलिए मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिला था. फिलहाल वह रांची के रिम्स अस्पताल में हैं. 15 फरवरी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उनको जेल भेजने की बजाए अस्पताल में रखा गया है. राजद का कहना है कि लालू जी को साजिश के तहत फंसाया गया.

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वैशाली: बिहार के वैशाली में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस (Union Minister Pashupati Paras in Vaishali) ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को सजा सुनाए दाने पर कहा कि कोर्ट को एविडेंस मिला है तो सजा हुई है. सजा कोर्ट का डिसीजन है, जिसका मैं स्वागत करता हूं. पूरे देश के लोगों को भी यह मानना चाहिए. पशुपालन घोटाला (Lalu Yadav Fodder Scam) बहुत पुराना घोटाला है. पहले भी इसमें लालू जी को दो तीन बार सजा हो चुकी है. कानून की किसी से भी दुश्मनी नहीं है. कानून एविडेंस देखता है.

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हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस (Pashupati Paras statement on Lalu Yadav sentence) ने चुटकी लेते हुए फिल्म अंधा कानून का जिक्र करते हुए कहा कि आपने फिल्म अंधा कानून में देखा होगा कि वहां जज के सामने ही गोली मारी गई और दुष्कर्म किया गया, लेकिन एविडेंस नहीं था तो कोई सजा नहीं हुई. जबकि लालू जी को सजा एविडेंस के आधार पर हुई है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से बिहार में नेताओं का बयान लगातार आ रहा है. इसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने बयान में फिल्म अंधा कानून का जिक्र करके यह इशारा कर दिया है कि वह किसी भी मोर्चे पर विपक्ष को घेरने से नहीं चुकने वाले हैं.

बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 5 साल की सजा सुनाई है. रांची में फैसला सुनाया गया. 15 फरवरी को दोषी करार दिये गए थे. 1990 से 1996 के बीच का मामला है. 139.25 करोड़ निकाले गए थे. चारा घोटाला के अन्य चार मामलों में भी लालू यादव को सजा हुई थी लेकिन आधी सजा काटने के बाद अप्रैल 2021 में वे बाहर आ गए थे. अस्वस्थ चल रहे थे, इसलिए मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिला था. फिलहाल वह रांची के रिम्स अस्पताल में हैं. 15 फरवरी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उनको जेल भेजने की बजाए अस्पताल में रखा गया है. राजद का कहना है कि लालू जी को साजिश के तहत फंसाया गया.

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