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Vaishali News: RJD विधायक मुकेश रौशन को बड़ी राहत, आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन उल्लंघन मामले में बरी

बिहार के वैशाली के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रौशन को बड़ी राहत मिली है. आचार संहिता और कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन के मामले में अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

महुआ विधायक मुकेश रोशन
महुआ विधायक मुकेश रोशन
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 19, 2023, 11:10 PM IST

वैशाली : बिहार के वैशाली के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से महुआ के राजद विधायक डॉ मुकेश रौशन को गवाहों और सबूत के आधार पर अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन और कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के एक मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है. बताया गया कि महुआ से चुनाव लड़ने से पहले मुकेश रौशन महनार से चुनाव लड़ना चाहते थे. 2020 में इसी तैयारी में मुकेश रौशन गाड़ी से महनार क्षेत्र में घूम रहे थे.

बिना मास्क के काफिले के साथ घूमने का था आरोप : उन पर आरोप लगाया गया था कि वह काफिले के साथ थे और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था. यही कारण है कि उनपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और कोविड गाइडलाइंस के उलंघन का मामला बना था. मुकेश रौशन के खिलाफ तब महनार थाना में 279/20 केस दर्ज किया गया था. जिसको हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम वन की अदालत में यह मामला चल रहा था.

"2020 में महनार से चुनाव की तैयारी में थे बरसात का समय था मुकेश रौशन अकेले गाड़ी में थे वहां एक कर्मी ने इन्हें देखा था और फिर मामला दर्ज कर दिया गया था. जबकि यह गाड़ी में अकेले थे इसलिए आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं बनता है वहीं अकेले गाड़ी में होने के कारण इन्होंने मास्क नहीं लगाया था जिस वजह से कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का भी मामला नहीं बनता है. यही कारण है की माननीय अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर डॉक्टर मुकेश रौशन को इस मामले से बाइज्जत बड़ी कर दिया है" - श्याम बाबू राय, एडवोकेट, हाजीपुर व्यवहार न्यायालय.

वैशाली : बिहार के वैशाली के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से महुआ के राजद विधायक डॉ मुकेश रौशन को गवाहों और सबूत के आधार पर अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन और कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के एक मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है. बताया गया कि महुआ से चुनाव लड़ने से पहले मुकेश रौशन महनार से चुनाव लड़ना चाहते थे. 2020 में इसी तैयारी में मुकेश रौशन गाड़ी से महनार क्षेत्र में घूम रहे थे.

बिना मास्क के काफिले के साथ घूमने का था आरोप : उन पर आरोप लगाया गया था कि वह काफिले के साथ थे और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था. यही कारण है कि उनपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और कोविड गाइडलाइंस के उलंघन का मामला बना था. मुकेश रौशन के खिलाफ तब महनार थाना में 279/20 केस दर्ज किया गया था. जिसको हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम वन की अदालत में यह मामला चल रहा था.

"2020 में महनार से चुनाव की तैयारी में थे बरसात का समय था मुकेश रौशन अकेले गाड़ी में थे वहां एक कर्मी ने इन्हें देखा था और फिर मामला दर्ज कर दिया गया था. जबकि यह गाड़ी में अकेले थे इसलिए आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं बनता है वहीं अकेले गाड़ी में होने के कारण इन्होंने मास्क नहीं लगाया था जिस वजह से कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का भी मामला नहीं बनता है. यही कारण है की माननीय अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर डॉक्टर मुकेश रौशन को इस मामले से बाइज्जत बड़ी कर दिया है" - श्याम बाबू राय, एडवोकेट, हाजीपुर व्यवहार न्यायालय.

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