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हाजीपुर सिविल कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों की ओर से दरिंदगी किए जाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद दोषी पाए जाने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सजा सुनाई है.

hajipur civil court
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Published : Dec 6, 2019, 4:47 PM IST

वैशालीः हाजीपुर सिविल कोर्ट में पास्को की अदालत ने नाबालिक के साथ गैंगरेप और हत्या मामले के तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में 3 दोषियों में एक महिला भी शामिल है.

दोषियों को उम्रकैद की सजा
दरअसल, घटना देसरी थाना क्षेत्र की है. जहां 23 फरवरी 2017 को नाबालिक के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया था. घटना को अंजाम दिए जाने के बाद दूसरी महिला के इशारे पर साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपियों ने नाबालिक की हत्या भी कर दी थी. इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

50-50 हजार का जुर्माना
केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों की ओर से दरिंदगी किए जाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद दोषी पाए जाने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सजा सुनाई है.

वैशालीः हाजीपुर सिविल कोर्ट में पास्को की अदालत ने नाबालिक के साथ गैंगरेप और हत्या मामले के तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में 3 दोषियों में एक महिला भी शामिल है.

दोषियों को उम्रकैद की सजा
दरअसल, घटना देसरी थाना क्षेत्र की है. जहां 23 फरवरी 2017 को नाबालिक के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया था. घटना को अंजाम दिए जाने के बाद दूसरी महिला के इशारे पर साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपियों ने नाबालिक की हत्या भी कर दी थी. इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

50-50 हजार का जुर्माना
केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों की ओर से दरिंदगी किए जाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद दोषी पाए जाने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सजा सुनाई है.

Intro:हाजीपुर सिविल कोर्ट में पास्को की अदालत ने नाबालिक के साथ गैंगरेप और हत्या मामले के तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है सजा पाने वालों में तीन दोषियों में एक महिला भी शामिल है


Body:दरअसल घटना देसरी थाना क्षेत्र की है जहां 23 फरवरी 2017 को नाबालिक के साथ 2 लोगों द्वारा गैंगरेप की गई और घटना को अंजाम दिए जाने के बाद दूसरी महिला के इशारे पर साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपियों द्वारा नाबालिक की हत्या भी कर दी गई इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 50 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।


Conclusion:बहारहाल केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों द्वारा दरिंदगी किए जाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद दोषी पाए जाने पर अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सजा सुनाई।


बाइट -- मनोज कुमार अधिवक्ता

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