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30 जून तक टिकट आरक्षित करा चुके यात्रियों को मिली सुविधा, किराया रिफंड रूल में दी गई ये छूट

रेलवे के अनुसार अगर कोई भी यात्री अपना कंफर्म टिकट रद्द करवाते हैं तो उन्हें सामान्य नियमों के तहत किराया वापस किया जाएगा. सामान्य किराया वापसी नियम 22 मार्च को या इसके बाद चलने वाली ट्रेनों के लिए बुक कराए गए टिकट पर लागू होगा.

यात्रियों को मिली सुविधा
यात्रियों को मिली सुविधा
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Published : May 16, 2020, 1:38 PM IST

वैशाली: रेलवे प्रशासन की ओर से 22 मार्च से रद्द सभी ट्रेनों को 30 जून या अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है. रद्द किए गए ट्रेनों के लिए ई-टिकट और काउण्टर से प्राप्त किये गये आरक्षित टिकट बुक करा चुके सभी यात्रियों को टिकट वापसी नियमों में रियायत दी गयी है.

वहीं, स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को भी सहुलियत दी गई है. 12 मई से बहाल स्पेशल ट्रेन के लिए बुक किए टिकट को गाड़ी खुलने के 24 घंटे के अंदर रद्द करने पर 50 प्रतिशत राशि जबकि इसके बाद की अवधि के लिए किसी प्रकार का किराया वापसी का प्रावधान नहीं था. रेलवे की ओर से यात्री हित में कदम उठाते हुए इन नियमों में बदलाव किया गया है.

सामान्य नियमों के तहत वापस किया जाएगा किराया
रेलवे के अनुसार अगर कोई भी यात्री अपना कंफर्म टिकट रद्द करवाते हैं तो उन्हें सामान्य नियमों के तहत किराया वापस किया जाएगा. सामान्य किराया वापसी नियम 22 मई को या इसके बाद चलने वाली ट्रेनों के लिए बुक कराए गए टिकट पर लागू होगा. भारतीय रेलवे की ओर से पीआरएस काउंटर वाले टिकटों के रिफंड नियमों में छूट प्रदान की गई है. सभी नियम ई-टिकट के लिए भी समान रूप से लागू हैं. 21 मार्च से ट्रेन सेवा की पुनर्बहाली तक की यात्राओं के लिए बुक किए टिकट के रिफंड के लिए विशेष रिफंड रूल लागू होंगे.

vaishali
ECR हाजीपुर के सीपीआरओ

पैसे रिफंड कराने के नियम
पीआरएस काउंटर की ओर से जारी टिकट यात्रा तिथि से अगले 6 महीने तक किसी भी पीआरएस काउंटर पर रद्द कराया जा सकता है. ई-टिकट के मामलों में अपने आप पैसे रिफंड हो जाएंगे. ऐसी ट्रेनें जो रद्द नहीं की गई थी, लेकिन यात्रा को इच्छुक नहीं हैं तो ऐसे मामलों में पीआरएस काउंटर की ओर से जारी टिकट और ई-टिकट के निरस्तीकरण पर पूर्ण किराया वापस किया जाएगा. यदि रेल प्रशासन की ओर से गाड़ी निरस्त नहीं की गयी है लेकिन यात्री टिकट निरस्त कराना चाहते हैं तो काउण्टर से बनाये गये टिकट पर टिकट डिपाजिट रिसीट यात्रा की तिथि से 6 महीने के अंदर स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा. इसके बाद किराया वापसी के लिए 6 दिनों के अंदर मुख्य दावा अधिकारी के समक्ष टीडीआर जमा किया जा सकता है. पीआरएस काउंटर से प्राप्त किए गए टिकट को 139 के माध्यम से अथवा आईआरसीटीसी की वेबसाईट पर जाकर भी रद्द किया जा सकता है.

स्क्रीनिंग के समय वापस लौटने वालों के लिए सुविधा
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्तमान में ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की ट्रेन खुलने के पहले स्क्रीनिंग की जा रही है. स्क्रीनिंग के दौरान अधिक बुखार या कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर यात्रा की अनुमति नहीं होगी. ऐसे विशेष मामलों में यात्रियों को पूर्ण किराया वापसी की व्यव्स्था की गई है. ऐसे मामले में ड्यूटी पर उपस्थित टीटीई की ओर से यात्रा न करने का प्रमाणपत्र लिया जाना चाहिए. इसके बाद किराया वापसी के लिए ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करना होगा. पूर्ण किराया वापसी के लिए यात्रा तिथि के 10 दिनों के अंदर टीटीई की ओर से जारी प्रमाणपत्र की मूल प्रति आईआरसीटीसी को भेजना अनिवार्य है.

वैशाली: रेलवे प्रशासन की ओर से 22 मार्च से रद्द सभी ट्रेनों को 30 जून या अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है. रद्द किए गए ट्रेनों के लिए ई-टिकट और काउण्टर से प्राप्त किये गये आरक्षित टिकट बुक करा चुके सभी यात्रियों को टिकट वापसी नियमों में रियायत दी गयी है.

वहीं, स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को भी सहुलियत दी गई है. 12 मई से बहाल स्पेशल ट्रेन के लिए बुक किए टिकट को गाड़ी खुलने के 24 घंटे के अंदर रद्द करने पर 50 प्रतिशत राशि जबकि इसके बाद की अवधि के लिए किसी प्रकार का किराया वापसी का प्रावधान नहीं था. रेलवे की ओर से यात्री हित में कदम उठाते हुए इन नियमों में बदलाव किया गया है.

सामान्य नियमों के तहत वापस किया जाएगा किराया
रेलवे के अनुसार अगर कोई भी यात्री अपना कंफर्म टिकट रद्द करवाते हैं तो उन्हें सामान्य नियमों के तहत किराया वापस किया जाएगा. सामान्य किराया वापसी नियम 22 मई को या इसके बाद चलने वाली ट्रेनों के लिए बुक कराए गए टिकट पर लागू होगा. भारतीय रेलवे की ओर से पीआरएस काउंटर वाले टिकटों के रिफंड नियमों में छूट प्रदान की गई है. सभी नियम ई-टिकट के लिए भी समान रूप से लागू हैं. 21 मार्च से ट्रेन सेवा की पुनर्बहाली तक की यात्राओं के लिए बुक किए टिकट के रिफंड के लिए विशेष रिफंड रूल लागू होंगे.

vaishali
ECR हाजीपुर के सीपीआरओ

पैसे रिफंड कराने के नियम
पीआरएस काउंटर की ओर से जारी टिकट यात्रा तिथि से अगले 6 महीने तक किसी भी पीआरएस काउंटर पर रद्द कराया जा सकता है. ई-टिकट के मामलों में अपने आप पैसे रिफंड हो जाएंगे. ऐसी ट्रेनें जो रद्द नहीं की गई थी, लेकिन यात्रा को इच्छुक नहीं हैं तो ऐसे मामलों में पीआरएस काउंटर की ओर से जारी टिकट और ई-टिकट के निरस्तीकरण पर पूर्ण किराया वापस किया जाएगा. यदि रेल प्रशासन की ओर से गाड़ी निरस्त नहीं की गयी है लेकिन यात्री टिकट निरस्त कराना चाहते हैं तो काउण्टर से बनाये गये टिकट पर टिकट डिपाजिट रिसीट यात्रा की तिथि से 6 महीने के अंदर स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा. इसके बाद किराया वापसी के लिए 6 दिनों के अंदर मुख्य दावा अधिकारी के समक्ष टीडीआर जमा किया जा सकता है. पीआरएस काउंटर से प्राप्त किए गए टिकट को 139 के माध्यम से अथवा आईआरसीटीसी की वेबसाईट पर जाकर भी रद्द किया जा सकता है.

स्क्रीनिंग के समय वापस लौटने वालों के लिए सुविधा
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्तमान में ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की ट्रेन खुलने के पहले स्क्रीनिंग की जा रही है. स्क्रीनिंग के दौरान अधिक बुखार या कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर यात्रा की अनुमति नहीं होगी. ऐसे विशेष मामलों में यात्रियों को पूर्ण किराया वापसी की व्यव्स्था की गई है. ऐसे मामले में ड्यूटी पर उपस्थित टीटीई की ओर से यात्रा न करने का प्रमाणपत्र लिया जाना चाहिए. इसके बाद किराया वापसी के लिए ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करना होगा. पूर्ण किराया वापसी के लिए यात्रा तिथि के 10 दिनों के अंदर टीटीई की ओर से जारी प्रमाणपत्र की मूल प्रति आईआरसीटीसी को भेजना अनिवार्य है.

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