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चेंबर ऑफ कॉमर्स ने परिवहन विभाग को लिखा पत्र, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को रोड टैक्स में छूट देने की मांग

ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को रोड टैक्स में छूट देने की मांग को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने परिवहन विभाग को पत्र लिखा है.

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Published : Aug 2, 2020, 6:14 PM IST

पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिहार सरकार के परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है. इसमें आग्रह किया गया है कि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को रोड टैक्स में सरकार छूट दे. बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां अधिक चल नहीं रही हैं.

ट्रांसपोर्ट मालिकों के लिए आर्थिक बोझ
बीसीसीआई अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन एक से ही अनेक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जैसे बस ट्रक आदि अनावश्यक रूप से खड़ी हैं.लेकिन इसका पूर्ण रोड टैक्स ट्रांसपोर्ट मालिकों को समय पर भुगतान करना होता है. कोरोना महामारी के इस समय में ट्रांसपोर्ट मालिकों के लिए यह आर्थिक बोझ बन रहा है. इसके समाधान के लिए बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल्स 1994 के क्रमसंख्या-13 में टेंपरेरी डिस्कंटीन्यूअस ऑफ यूज का प्रावधान है. इसलिए हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि कोरोना के इस विषम परिस्थिति में राज्य सरकार रोड टैक्स में स्वता छूट देने पर विचार करें.

रोड टैक्स में मिलती है छूठ
बता दें कि इस सुविधा के लिए फॉर्म जे प्रपत्र भरकर यदि ट्रांसपोर्टर आवेदन करता है तो उक्त अवधि के लिए उसकी गाड़ियों पर रोड टैक्स की छूट दी जाती है या ट्रांसपोर्ट मालिकों को सरकार की ओर से लॉकडाउन अवधि में एक राहत होगी और उनका आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा जिनसे उन्हें काफी राहत मिलेगी. इसलिए हम सरकार को पत्र लिखकर आग्रह करते हैं कि सरकार इस पर विचार करें और जल्द फैसला ले.

पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिहार सरकार के परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है. इसमें आग्रह किया गया है कि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को रोड टैक्स में सरकार छूट दे. बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां अधिक चल नहीं रही हैं.

ट्रांसपोर्ट मालिकों के लिए आर्थिक बोझ
बीसीसीआई अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन एक से ही अनेक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जैसे बस ट्रक आदि अनावश्यक रूप से खड़ी हैं.लेकिन इसका पूर्ण रोड टैक्स ट्रांसपोर्ट मालिकों को समय पर भुगतान करना होता है. कोरोना महामारी के इस समय में ट्रांसपोर्ट मालिकों के लिए यह आर्थिक बोझ बन रहा है. इसके समाधान के लिए बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल्स 1994 के क्रमसंख्या-13 में टेंपरेरी डिस्कंटीन्यूअस ऑफ यूज का प्रावधान है. इसलिए हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि कोरोना के इस विषम परिस्थिति में राज्य सरकार रोड टैक्स में स्वता छूट देने पर विचार करें.

रोड टैक्स में मिलती है छूठ
बता दें कि इस सुविधा के लिए फॉर्म जे प्रपत्र भरकर यदि ट्रांसपोर्टर आवेदन करता है तो उक्त अवधि के लिए उसकी गाड़ियों पर रोड टैक्स की छूट दी जाती है या ट्रांसपोर्ट मालिकों को सरकार की ओर से लॉकडाउन अवधि में एक राहत होगी और उनका आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा जिनसे उन्हें काफी राहत मिलेगी. इसलिए हम सरकार को पत्र लिखकर आग्रह करते हैं कि सरकार इस पर विचार करें और जल्द फैसला ले.

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