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सुपौल: डबल मर्डर केस में दो को आजीवन कारावास, लगा 50-50 हजार का जुर्माना

वीरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष रंजू देवी ने वीरपुर थाने में अपने भाई सहरसा जिले के सोनवर्षा थाना निवासी सोनू कुमार और सहरसा निवासी हिमांशु मिश्रा को लापता कर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया था.

सुपौल की खबर
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Published : Jan 10, 2020, 9:03 PM IST

सुपौल: दोहरे हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की अदालत ने दो कुख्यात अपराधी को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, दोनों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अदालत ने दोषी सिद्ध अभियुक्त विनोद भिंडवार एवं वीरेंद्र भिंडवार को धारा 302, 120बी/34 भादवि के तहत ऊक्त सजा सुनायी. जबकि धारा 201/34 के तहत 03 वर्ष की कारावास एवं 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. कारा में बिताए अवधि को समायोजित किया जाएगा. अदालत ने वीरपुर थाना कांड संख्या 324/16 एवं सत्रवाद 38/18 की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई. पूरे मामले में 09 गवाह को प्रस्तुत किया गया. जबकि आरोप पत्र 05 नवंबर 2017 को दाखिल किया गया था.

सुपौल से आशीष की रिपोर्ट

क्या था मामला
वीरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष रंजू देवी ने वीरपुर थाने में अपने भाई सहरसा जिले के सोनवर्षा थाना निवासी सोनू कुमार और सहरसा निवासी हिमांशु मिश्रा को लापता कर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें 16 दिसंबर 2016 को सोनू एवं हिमांशु के दोषी अभियुक्त सहित 15 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था.

कड़ी सुरक्षा में ले जाए गए अपराधी
कड़ी सुरक्षा में ले जाए गए अपराधी

24 दिसंबर 2016 को सीमावर्ती इलाका स्थित कटैया मेन केनाल के समीप बालू के ढेर से सोनू और हिमांशु की क्षत विक्षत अवस्था में शव को बरामद किया गया. बहस में अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोदकान्त झा एवं राज कुमार सिंह ने कोर्ट में दलीलें पेश की.

न्यायालय परिसर की बढ़ा दी गई थी सुरक्षा
अदालत ने कुख्यात को 04 जनवरी 2020 को ही दोषी करार दिया गया था. शुक्रवार को सजा के ऐलान को लेकर न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई. अन्य दिनों की अपेक्षा न्यायालय के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई. वहीं अपर लोक अभियोजक की सुरक्षा में भी एक सेक्शन पुलिस बल को लगाया गया था.

सुपौल: दोहरे हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की अदालत ने दो कुख्यात अपराधी को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, दोनों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अदालत ने दोषी सिद्ध अभियुक्त विनोद भिंडवार एवं वीरेंद्र भिंडवार को धारा 302, 120बी/34 भादवि के तहत ऊक्त सजा सुनायी. जबकि धारा 201/34 के तहत 03 वर्ष की कारावास एवं 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. कारा में बिताए अवधि को समायोजित किया जाएगा. अदालत ने वीरपुर थाना कांड संख्या 324/16 एवं सत्रवाद 38/18 की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई. पूरे मामले में 09 गवाह को प्रस्तुत किया गया. जबकि आरोप पत्र 05 नवंबर 2017 को दाखिल किया गया था.

सुपौल से आशीष की रिपोर्ट

क्या था मामला
वीरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष रंजू देवी ने वीरपुर थाने में अपने भाई सहरसा जिले के सोनवर्षा थाना निवासी सोनू कुमार और सहरसा निवासी हिमांशु मिश्रा को लापता कर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें 16 दिसंबर 2016 को सोनू एवं हिमांशु के दोषी अभियुक्त सहित 15 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था.

कड़ी सुरक्षा में ले जाए गए अपराधी
कड़ी सुरक्षा में ले जाए गए अपराधी

24 दिसंबर 2016 को सीमावर्ती इलाका स्थित कटैया मेन केनाल के समीप बालू के ढेर से सोनू और हिमांशु की क्षत विक्षत अवस्था में शव को बरामद किया गया. बहस में अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोदकान्त झा एवं राज कुमार सिंह ने कोर्ट में दलीलें पेश की.

न्यायालय परिसर की बढ़ा दी गई थी सुरक्षा
अदालत ने कुख्यात को 04 जनवरी 2020 को ही दोषी करार दिया गया था. शुक्रवार को सजा के ऐलान को लेकर न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई. अन्य दिनों की अपेक्षा न्यायालय के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई. वहीं अपर लोक अभियोजक की सुरक्षा में भी एक सेक्शन पुलिस बल को लगाया गया था.

Intro:सुपौल: दोहरे हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की अदालत ने दो कुख्यात अपराधी को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


Body:अदालत ने दोषी सिद्ध अभियुक्त विनोद भिंडवार एवं वीरेंद्र भिंडवार को धारा 302, 120बी/34 भादवि के तहत ऊक्त सजा सुनायी. जबकि धारा 201/34 के तहत 03 वर्ष की कारावास एवं 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. कारा में बिताए अवधि को समायोजित किया जाएगा. अदालत ने वीरपुर थाना कांड संख्या 324/16 एवं सत्रवाद 38/18 की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई. पूरे मामले में 09 गवाह को प्रस्तुत किया गया. जबकि आरोप पत्र 05 नवंबर 2017 को दाखिल किया गया था.
क्या था मामला
वीरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष रंजू देवी ने वीरपुर थाने में अपने भाई सहरसा जिले के सोनवर्षा थाना निवासी सोनू कुमार एवं सहरसा निवासी हिमांशु मिश्रा को लापता कर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया गया था कि 16 दिसंबर 2016 को सोनू एवं हिमांशु को दोषी अभियुक्त सहित 15 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था. 24 दिसंबर 2016 को सीमावर्ती इलाका स्थित कटैया मेन केनाल के समीप बालू के ढेर से सोनू और हिमांशु की क्षत विक्षत अवस्था में शव को बरामद किया गया था. बहस में अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोदकान्त झा एवं राज कुमार सिंह ने हिस्सा लिया.


Conclusion:न्यायालय परिसर की बढ़ा दी गई थी सुरक्षा
अदालत द्वारा कुख्यात को 04 जनवरी 2020 को ही दोषी करार दिया गया था. शुक्रवार को सजा का एलान को लेकर न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. अन्य दिनों की अपेक्षा न्यायालय प्रवेश द्वार पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी. वहीं अपर लोक अभियोजक की सुरक्षा में भी एक सेकशन पुलिस बल को लगाया गया था.

पीटीसी- आशीष कुमार
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