सुपौल: बिहार के सुपौल में हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम निशिकांत ठाकुर की अदालत ने बुधवार को एक अरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. राघोपुर थाना अन्तर्गत ग्राम नरहा एनएच 106 पर घटित हत्या के मामले में चंदन कुमार मंडल को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
पांच साक्षियों ने दी गवाही: अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. पहले से कारा में बिताई गई अवधी, दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव के द्वारा सफल विचारण कराया गया, जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के नेतृत्व में कुल 05 साक्षियों की गवाही करायी गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा और मोहासीम ने बहस में भाग लिया.
पैसा नहीं देने पर हुआ विवाद: मामले में सूचक अजय कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर राघोपुर थाना कांड संख्या 117/ 21 दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक के द्वारा आरोप लगाया गया था कि 19 अप्रैल 2021 को करीब 05:00 बजे शाम में सिमराही बाजार से वो और उसका भाई जितेन्द कुमार दोनों अलग-अलग बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहे थे. घर वापस लौटने के क्रम में जैसे ही उसके भाई जितेन्द्र कुमार की बाइक चन्दन कुमार मंडल ने रोक ली शराब पीने के लिए 500 रुपये की मांग करने लगा.
13 मई को इलाज के क्रम में हुई थी मौत: पैसे नहीं देने की बात पर दोनों में विवाद हो गया. इसी बीच चन्दन कुमार मंडल ने जान से मारने की नीयत से जितेन्द्र कुमार के सिर पर फरसे से दो बार वार कर दिया. जिससे उसके भाई के सिर से खून का फव्वारा निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया. स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी को सिमराही अस्पताल ले गए. जहां प्राथमिक उपचार बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. जख्मी को इलाज के लिए विराटनगर (नेपाल) स्थित विराट नर्सिंग होम ले जाया गया. जहां इलाज के क्रम में 13 मई को मौत हो गयी.
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