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सुपौल: कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि, अब सप्ताह में पांच दिन ही खुलेंगी दुकानें

सुपौल में कोरोना संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. नगर परिषद क्षेत्र में शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी. केवल दवा, दूध, फल, सब्जी, एलपीजी गैस की बिक्री शर्तों के साथ होंगी.

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Published : Apr 23, 2021, 8:23 AM IST

बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त
बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त

सुपौल: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में अब सप्ताह में पांच दिन ही आम दुकानें खुली रहेंगी. जबकि दो दिन बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने इस बाबत आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार जिला अंतर्गत नगर परिषद सुपौल, नगर पंचायत वीरपुर एवं नगर पंचायत निर्मली क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

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जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी
केवल दवा, दूध, फल, सब्जी, एलपीजी गैस की बिक्री शर्तों के साथ होंगी. जबकि रेस्टोरेंट्स एवं भोजनालय को टेक अवे होम डिलिवरी के कोविड प्रोटोकॉल के तहत शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग, एटीएम सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ अनुमति दी गयी है. जारी आदेश में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त अगर अन्य व्यापारिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने की आवश्यकता हो तो, इस संबंध में स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसका आकलन कर नियमानुसार अनुमति दी जायेगी.

ये भी पढ़ें- कोरोना का कहर: मसौढ़ी अनुमंडल के कई कार्यालयों में पसरा सन्नाटा

तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले
दरअसल सुपौल जिले में कोरोना संक्रमण मामले में लगातार अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है. 21 अप्रैल तक जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़ कर 888 हो गयी है. जिसमें से केवल नगर निकाय क्षेत्र के संक्रमित मरीजों की संख्या 300 है. जो कुल एक्टिव केस का 36 प्रतिशत से अधिक है.

वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह-अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार सुपौल द्वारा, गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन समुदाय के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर उक्त आदेश निर्गत किया गया है. जिला पदाधिकारी ने सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को माइकिंग के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया है. ताकि आमलोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो.

सुपौल: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में अब सप्ताह में पांच दिन ही आम दुकानें खुली रहेंगी. जबकि दो दिन बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने इस बाबत आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार जिला अंतर्गत नगर परिषद सुपौल, नगर पंचायत वीरपुर एवं नगर पंचायत निर्मली क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

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जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी
केवल दवा, दूध, फल, सब्जी, एलपीजी गैस की बिक्री शर्तों के साथ होंगी. जबकि रेस्टोरेंट्स एवं भोजनालय को टेक अवे होम डिलिवरी के कोविड प्रोटोकॉल के तहत शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग, एटीएम सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ अनुमति दी गयी है. जारी आदेश में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त अगर अन्य व्यापारिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने की आवश्यकता हो तो, इस संबंध में स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसका आकलन कर नियमानुसार अनुमति दी जायेगी.

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तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले
दरअसल सुपौल जिले में कोरोना संक्रमण मामले में लगातार अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है. 21 अप्रैल तक जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़ कर 888 हो गयी है. जिसमें से केवल नगर निकाय क्षेत्र के संक्रमित मरीजों की संख्या 300 है. जो कुल एक्टिव केस का 36 प्रतिशत से अधिक है.

वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह-अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार सुपौल द्वारा, गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन समुदाय के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर उक्त आदेश निर्गत किया गया है. जिला पदाधिकारी ने सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को माइकिंग के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया है. ताकि आमलोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो.

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