ETV Bharat / state

हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद, सुपौल कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुपौल के व्यवहार न्यायालय ने हत्या के एक मामले मेंं 5 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले का पीड़ित परिवार के लोगों ने स्वागत किया है.

सुपौल कोर्ट
सुपौल कोर्ट
author img

By

Published : Aug 19, 2021, 9:45 PM IST

सुपौल: बिहार के सुपौल व्यवहार न्यायालय (Family Court) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी (Convicted of Murder) करार देते हुए पांच लोगों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय का फैसला आने पर पीड़ित पक्ष के लोग खुश दिखे.

ये भी पढ़ें- 'पुत्र मोह या जगदा बाबू के प्रति सम्मान, कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं लालू यादव'

भपटियाही थाना अंतर्गत रामनगर पश्चिमी निवासी सूर्य नारायण यादव उर्फ बच्चू यादव की वर्ष 2006 में जघन्य हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अदालत ने रामनगर पश्चिमी टोला निवासी ललन यादव, राजेंद्र यादव, रामोतार यादव, श्री प्रसाद यादव और रतनपुर थाना अंतर्गत समदा कामत निवासी राजेंद्र यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. हत्या के मामले में धारा 148 भादवि के तहत दोषी पाते हुए रामोतार यादव एवं श्रीप्रसाद यादव को तीन वर्ष सश्रम कारावास और धारा 341 व 149 भादवि के तहत 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा दी है. इसी प्रकार धारा 147 भादवि के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त राजेंद्र यादव, ललन यादव व समदा निवासी राजेंद्र यादव को 01 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ें- RJD में कोल्ड वार: BJP ने कहा- अपने ही अर्जुन के बाणों के शिकार हो गए हैं तेजप्रताप

बता दें कि घटना के संबंध में रामनगर निवासी सूचक लालदेव यादव उर्फ लालू प्रसाद यादव द्वारा 06 अप्रैल 2006 को पुलिस के समक्ष फर्द बयान अंकित करा कर भपटियाही थाना कांड संख्या 10/06 दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया गया था कि 6 अप्रैल की सुबह उनका मजदूर जय नारायण गांव से पश्चिम कटार धार के पास खेत में हल जोत रहा था. जिसका नाश्ता लेकर भाई सूर्य नारायण खेत पर पहुंचा तो करीब साढ़े 10 बजे दिन में सभी अभियुक्त हथियार से लैस होकर खेत पर पहुंचे और सूर्यनारायण को घेर कर बल्लम, फरसा, दबिया, भाला से हत्या कर दी.

सुपौल: बिहार के सुपौल व्यवहार न्यायालय (Family Court) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी (Convicted of Murder) करार देते हुए पांच लोगों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय का फैसला आने पर पीड़ित पक्ष के लोग खुश दिखे.

ये भी पढ़ें- 'पुत्र मोह या जगदा बाबू के प्रति सम्मान, कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं लालू यादव'

भपटियाही थाना अंतर्गत रामनगर पश्चिमी निवासी सूर्य नारायण यादव उर्फ बच्चू यादव की वर्ष 2006 में जघन्य हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अदालत ने रामनगर पश्चिमी टोला निवासी ललन यादव, राजेंद्र यादव, रामोतार यादव, श्री प्रसाद यादव और रतनपुर थाना अंतर्गत समदा कामत निवासी राजेंद्र यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. हत्या के मामले में धारा 148 भादवि के तहत दोषी पाते हुए रामोतार यादव एवं श्रीप्रसाद यादव को तीन वर्ष सश्रम कारावास और धारा 341 व 149 भादवि के तहत 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा दी है. इसी प्रकार धारा 147 भादवि के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त राजेंद्र यादव, ललन यादव व समदा निवासी राजेंद्र यादव को 01 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ें- RJD में कोल्ड वार: BJP ने कहा- अपने ही अर्जुन के बाणों के शिकार हो गए हैं तेजप्रताप

बता दें कि घटना के संबंध में रामनगर निवासी सूचक लालदेव यादव उर्फ लालू प्रसाद यादव द्वारा 06 अप्रैल 2006 को पुलिस के समक्ष फर्द बयान अंकित करा कर भपटियाही थाना कांड संख्या 10/06 दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया गया था कि 6 अप्रैल की सुबह उनका मजदूर जय नारायण गांव से पश्चिम कटार धार के पास खेत में हल जोत रहा था. जिसका नाश्ता लेकर भाई सूर्य नारायण खेत पर पहुंचा तो करीब साढ़े 10 बजे दिन में सभी अभियुक्त हथियार से लैस होकर खेत पर पहुंचे और सूर्यनारायण को घेर कर बल्लम, फरसा, दबिया, भाला से हत्या कर दी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.