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सुपौल: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा

नाबालिग छात्रा को पेय पदार्थ में नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सजा सुना दी है. अदालत ने सजा सुनाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

आरोपी शिक्षक को ले जाती पुलिस
आरोपी शिक्षक को ले जाती पुलिस
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Published : Feb 18, 2021, 8:19 AM IST

सुपौल: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में महिला थाना कांड संख्या 108/18 पॉक्सो 39/18 मामले की सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान एडीजे षष्टम सह विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो पाठक आलोक कौशिक की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते विभिन्न धाराओं में कठोर सजा सुनाते तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया है. अदालत ने पॉक्सो 04 (1) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.


376(1) भादवि के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों सजा में जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 02 वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

इसे भी पढ़ें: 6 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर जावेद, हथियार सप्लाई मामले में जम्मू पुलिस करेगी पूछताछ

पीड़िता को दिया जाएगा 5 लाख रुपये
354 बी भादवि के तहत चार साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. 509 भादवि के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की सजा भुगतनी पड़ेगी. जबकि 66 ई आईटी एक्ट के तहत तीन साल सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्मान की राशि नहीं देने पर 09 माह का साधारण कारवास भुगतनी पड़ेगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कारा में बिताये गये अवधि का सजा के अवधि में समायोजन किया जायेगा. साथ ही जुर्माने की राशि 3 लाख और क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार की ओर से पांच लाख रुपये पीड़िता को बालिग होने के उपरांत देय होगी. बहस में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार झा ने भाग लिया.

ये भी पढ़ें: भागलपुर: नाथनगर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक पर मिला बम, ट्रेन परिचालन बंद

जानिए क्या था मामला
पिपरा थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट शिक्षक अमित कुमार झा ने अपनी नाबालिग शिष्या को ठंड पेय पदार्थ में नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस दौरान आरोपी नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर डरा धमका रहा था. जिससे नाबालिग छात्रा डरी सहमी रहने लगी थी. नाबालिग ने घटना की जानकारी अपने परिजन को दिया. इसके बाद पीड़िता के पिता के आवेदन पर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था.

सुपौल: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में महिला थाना कांड संख्या 108/18 पॉक्सो 39/18 मामले की सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान एडीजे षष्टम सह विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो पाठक आलोक कौशिक की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते विभिन्न धाराओं में कठोर सजा सुनाते तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया है. अदालत ने पॉक्सो 04 (1) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.


376(1) भादवि के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों सजा में जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 02 वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

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पीड़िता को दिया जाएगा 5 लाख रुपये
354 बी भादवि के तहत चार साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. 509 भादवि के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की सजा भुगतनी पड़ेगी. जबकि 66 ई आईटी एक्ट के तहत तीन साल सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्मान की राशि नहीं देने पर 09 माह का साधारण कारवास भुगतनी पड़ेगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कारा में बिताये गये अवधि का सजा के अवधि में समायोजन किया जायेगा. साथ ही जुर्माने की राशि 3 लाख और क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार की ओर से पांच लाख रुपये पीड़िता को बालिग होने के उपरांत देय होगी. बहस में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार झा ने भाग लिया.

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जानिए क्या था मामला
पिपरा थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट शिक्षक अमित कुमार झा ने अपनी नाबालिग शिष्या को ठंड पेय पदार्थ में नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस दौरान आरोपी नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर डरा धमका रहा था. जिससे नाबालिग छात्रा डरी सहमी रहने लगी थी. नाबालिग ने घटना की जानकारी अपने परिजन को दिया. इसके बाद पीड़िता के पिता के आवेदन पर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था.

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