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Reels Side Effect : सुपरहीरो कृष के लिए 'काल' बनी सिवान रेल पुलिस.. जाना पड़ा जेल - सुपरहीरो कृष

रील का सुपरहीरो कृष भले ही फिल्म में विलेन 'काल' को हरा कर बदला पूरा कर लेता है, लेकिन उसने अपने फ्यूचर मशीन में शायद ही सिवान वाला सीन देखा होगा.. जिसने 'काल' को हरा दिया उसे सिवान स्टेशन पर रेल पुलिस ने दबोच लिया. आखिर ऐसा कैसे हुआ ? ये जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर-

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Published : Aug 5, 2023, 9:42 PM IST

देखें वीडियो.

सिवान : फिल्मी सुपरहीरो कृष को रेल पुलिस ने पकड़ लिया. सिवान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 की पटरी के पास कृष 'उड़ान' भरने ही वाला था कि तभी उसकी 'रील' में रियल पुलिस आ गई. ऐसे में रील बनाने वाले कृष को लेने के देने पड़ गए. जब रेलवे पुलिस ने उसे बताया कि ऐसा करना दंडनीय अपराध है, क्योंकि स्टेशन पर बिना परमीशन के वीडियो शूट करना गैरकानूनी है. ये सुनते ही कृष रेल पुलिस के पैरों पर गिर पड़ा.

ये भी पढ़ें- Nalanda Crime : बीवी से शादी कराने के लिए दोस्त को घर बुलाया और कर दिया मर्डर, ऐसे खुला हत्या का राज

कृष को रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पकड़ा : आरपीएफ ने बताया कि रेल पटरी के पास सुपरहीरो कृष के गेटअप में एक लड़के के वीडियो बनाने की जानकारी मिली. उस वक्त जाकर रेल पुलिस ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन, रेल पुलिस के निर्देशों की अनदेखी करते हुए वो रील बनाता रहा. तब आरपीएफ की टीम ने उसे कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया. उसके साथ उसका साथी भी था जो वीडियो शूट कर रहा था.

जब रेल पुलिस के पैरों पर गिरा सुपरहीरो : क्रेजी कृष ने अपना नाम मेराजुद्दीन अहमद बताया. वो बड़हरिया थाना क्षेत्र के जामू गांव का है. उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो कृष के रूप रंग में वीडियो शूट कर अपलोड करता था. लेकिन इस बार आरपीएफ से पंगा लेना महंगा पड़ गया. जब उसे पता चला कि ये कानून गलत है तो वो आरपीएफ की टीम के पैर पड़ने लगा और खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा. उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि वो लोगों को अवेयर करने के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था. लेकिन एक गलती की वजह से वो यहां आ पहुंचा है.

बिना परमीशन वीडियो शूट करना अपराध : इधर रेल पुलिस ने रील के सुपरहीरो कृष को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए 387/23 के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब कृष ऊर्फ मेराजुद्दीन से पूछताछ कर रही है. रेल पुलिस ने ताकीद दी कि रेल परिसर में बिना परमीशन के किसी तरह का वीडियो शूट करना अपराध है.


''मैं अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहा था, तभी एक लड़का कृष के गेटअप में रील बना रहा था. हम लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन वह नहीं माना तो हम लोगों ने उसपर 387/23 के तहत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की.'' - सुरेश पांडेय, आरपीएफ स्टाफ, सिवान रेलवे स्टेशन

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सिवान : फिल्मी सुपरहीरो कृष को रेल पुलिस ने पकड़ लिया. सिवान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 की पटरी के पास कृष 'उड़ान' भरने ही वाला था कि तभी उसकी 'रील' में रियल पुलिस आ गई. ऐसे में रील बनाने वाले कृष को लेने के देने पड़ गए. जब रेलवे पुलिस ने उसे बताया कि ऐसा करना दंडनीय अपराध है, क्योंकि स्टेशन पर बिना परमीशन के वीडियो शूट करना गैरकानूनी है. ये सुनते ही कृष रेल पुलिस के पैरों पर गिर पड़ा.

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कृष को रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पकड़ा : आरपीएफ ने बताया कि रेल पटरी के पास सुपरहीरो कृष के गेटअप में एक लड़के के वीडियो बनाने की जानकारी मिली. उस वक्त जाकर रेल पुलिस ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन, रेल पुलिस के निर्देशों की अनदेखी करते हुए वो रील बनाता रहा. तब आरपीएफ की टीम ने उसे कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया. उसके साथ उसका साथी भी था जो वीडियो शूट कर रहा था.

जब रेल पुलिस के पैरों पर गिरा सुपरहीरो : क्रेजी कृष ने अपना नाम मेराजुद्दीन अहमद बताया. वो बड़हरिया थाना क्षेत्र के जामू गांव का है. उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो कृष के रूप रंग में वीडियो शूट कर अपलोड करता था. लेकिन इस बार आरपीएफ से पंगा लेना महंगा पड़ गया. जब उसे पता चला कि ये कानून गलत है तो वो आरपीएफ की टीम के पैर पड़ने लगा और खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा. उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि वो लोगों को अवेयर करने के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था. लेकिन एक गलती की वजह से वो यहां आ पहुंचा है.

बिना परमीशन वीडियो शूट करना अपराध : इधर रेल पुलिस ने रील के सुपरहीरो कृष को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए 387/23 के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब कृष ऊर्फ मेराजुद्दीन से पूछताछ कर रही है. रेल पुलिस ने ताकीद दी कि रेल परिसर में बिना परमीशन के किसी तरह का वीडियो शूट करना अपराध है.


''मैं अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहा था, तभी एक लड़का कृष के गेटअप में रील बना रहा था. हम लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन वह नहीं माना तो हम लोगों ने उसपर 387/23 के तहत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की.'' - सुरेश पांडेय, आरपीएफ स्टाफ, सिवान रेलवे स्टेशन

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