सिवान: जिले के कुल आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान तिथि निर्धारित है. मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से डीएम अमित कुमार पांडेय ने 1 नवंबर से 3 नवंबर तक जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश जारी किया है. जारी आदेश में निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल और संगठन की ओर से राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित कार्यक्रम, डीजे का प्रयोग और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चा सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा.
दूसरे चरण की तैयारी
डीएम ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार और साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के अलावे मतदाताओं को डराने-धमकाने और प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा. मतदान के दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राष्ट्रीय उच्च पथ जैसे महत्वपूर्ण पथों को छोड़कर अन्य सड़कों पर बिना परमिट वाले वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. यह आदेश शादी, शव यात्रा, अस्पताल में ले जा रहे मरीज, विद्युत संकटकालीन सेवा, मिल्क भान, दूरभाष सेवा, पानी टैंकरों और सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा. मतदान के दिन हर अभ्यर्थी को एक उसके निर्वाचन अभिकर्ता का एक और अन्य व्यक्तियों के लिए एक कुल तीन वाहन अनुमान्य होगा. हर वाहन में चालक सहित पांच व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी. मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर कोई भी अभ्यर्थी, राजनैतिक दलों के अंगरक्षक जेड श्रेणी को छोड़कर को जाने की अनुमति नहीं होगी. मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से वोटर पर्ची का वितरण नहीं किया जाएगा.
कोविड-19 नियमों का होगा पालन
सभी मतदान केंद्रों पर 200 मीटर के परिधि के अंदर प्राइवेट वाहन को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. किसी भी मीडिया कर्मी और व्यक्ति मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे. ईवीएम से मत डालने की प्रक्रिया की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी. मतदान के दिन आवश्यक वस्तुएं संबंधी दुकानों को छोड़कर मतदान के दिन सभी प्रतिष्ठान और दुकान बंद रहेंगे. कोई भी व्यक्ति मानव शरीर के लिए घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा. यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था और निर्वाचन कर्तव्य पर लगे पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा. कोविड-19 के वायरस संक्रमण को देखते हुए बिना मास्क पहने कोई व्यक्ति घर से बाहर मतदान करने नहीं जाएगा. मतदान के दौरान दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा. इसका उल्लंघन होने पर धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन मानते हुए प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.