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सीवान: डीएम ने जारी किया कोविड-19 का प्रोटोकॉल, अधिकारियों तो दिए सख्त निर्देश

बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. लिहाजा जारी गाइडलाइन को लेकर जिलाधिकारी गंभीर हो गए हैं. सीवान में डीएम ने कोविड-19 को लेकर जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि गाइडलाइन का पालन करें नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डीएम ने कोरोना गाइडलाइ जिला में लागू करने के दिए निर्देश
डीएम ने कोरोना गाइडलाइ जिला में लागू करने के दिए निर्देश
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Published : Apr 10, 2021, 9:46 PM IST

सीवान : कोरोना को लेकर डीएम ने प्रोटोकॉल जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कुछ सरकारी ऑफिस को छोड़कर अन्य कार्यालयों में 35 फीसदी कर्मचारियों के साथ होगा. कार्यालय के अंदर हो या बाहर सभी जगह मास्क अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सात बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

जिलाधिकारी ने कहा है कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. आदेश का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड विधि की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना को लेकर प्रशासन हुआ सख्त
कोरोना को लेकर प्रशासन हुआ सख्त

ये भी पढ़ें- राहुल ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर मोदी सरकार को घेरा, किया ट्वीट

कोविड-19 को लेकर प्रोटोकॉल जारी

  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे
  • पूर्व निर्धारित घोषित परीक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी
  • शाम के सात बजे तक ही दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत है
  • 50 फीसदी के साथ भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पहले की तरह ही खुले रहेंगे
  • होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा
  • सभी जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है
  • दुकानों, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है
  • दुकानों और प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा
  • सभी सिनेमा हॉल में बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% प्रतिशत का उपयोग करेंगे
  • सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड-19 के बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे
  • प्राइवेट कार्यालयों और संस्थाओं के व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी
  • अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग की अनुमति है

दरअसल, बिहार में इस बार भी दूसरों राज्यों की तरह कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. लिहाजा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और जिलाधिकारियों को इसे लेकर गंभीर होने को कहा गया है.

ये भी पढ़ें- बांका में कोरोना से हाल बेहाल, एक ही परिवार के 4 लोग पाए गए संक्रमि

DM ने अधिकारियों को गाइडलाइन पालन कराने के दिए दिशा-निर्देश

सीवान : कोरोना को लेकर डीएम ने प्रोटोकॉल जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कुछ सरकारी ऑफिस को छोड़कर अन्य कार्यालयों में 35 फीसदी कर्मचारियों के साथ होगा. कार्यालय के अंदर हो या बाहर सभी जगह मास्क अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सात बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

जिलाधिकारी ने कहा है कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. आदेश का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड विधि की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना को लेकर प्रशासन हुआ सख्त
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ये भी पढ़ें- राहुल ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर मोदी सरकार को घेरा, किया ट्वीट

कोविड-19 को लेकर प्रोटोकॉल जारी

  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे
  • पूर्व निर्धारित घोषित परीक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी
  • शाम के सात बजे तक ही दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत है
  • 50 फीसदी के साथ भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पहले की तरह ही खुले रहेंगे
  • होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा
  • सभी जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है
  • दुकानों, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है
  • दुकानों और प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा
  • सभी सिनेमा हॉल में बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% प्रतिशत का उपयोग करेंगे
  • सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड-19 के बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे
  • प्राइवेट कार्यालयों और संस्थाओं के व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी
  • अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग की अनुमति है

दरअसल, बिहार में इस बार भी दूसरों राज्यों की तरह कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. लिहाजा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और जिलाधिकारियों को इसे लेकर गंभीर होने को कहा गया है.

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DM ने अधिकारियों को गाइडलाइन पालन कराने के दिए दिशा-निर्देश

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