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'कोरोना पॉजिटिव मरीज से जुड़ी जानकारी साझा करने पर होगी कड़ी कार्रवाई'

डीएम ने बैठक के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार का नाम सार्वजनिक करने पर आईसीपी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

डीएम ने की बैठक
डीएम ने की बैठक
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Published : Apr 28, 2020, 11:26 PM IST

सीतामढ़ी: जिले के नानपुर में कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है. डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग लॉक डाउन का पालन करें. साथ ही बेवजह घर से बाहर न निकलें. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्ति डॉक्टर या किसी रिश्तेदार का नाम सार्वजनिक करने पर कार्रवाई की जाएगी.

डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक
डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद से ही समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है. डीएम ने बैठक के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार और डाक्टर का नाम सार्वजनिक करने पर आईसीपी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से करें संपर्क
डीएम ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के लोगों से अपील की है कि जिले के किसी भी व्यक्ति को खांसी, सर्दी या बुखार हो तो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला नियंत्रण कक्ष में फोन कर संपर्क करें. जिससे कि उनकी जांच हो सके और कोरोना वायरस से जिले को बचाया जा सके. डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति जिस कोरन्टीन सेंटर में था. उसके आस-पास के 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेन्मेट घोषित कर दिया है. वहां आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर पुलिस बल को तैनात कर दिया जाएगा.

सीतामढ़ी: जिले के नानपुर में कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है. डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग लॉक डाउन का पालन करें. साथ ही बेवजह घर से बाहर न निकलें. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्ति डॉक्टर या किसी रिश्तेदार का नाम सार्वजनिक करने पर कार्रवाई की जाएगी.

डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक
डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद से ही समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है. डीएम ने बैठक के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार और डाक्टर का नाम सार्वजनिक करने पर आईसीपी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से करें संपर्क
डीएम ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के लोगों से अपील की है कि जिले के किसी भी व्यक्ति को खांसी, सर्दी या बुखार हो तो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला नियंत्रण कक्ष में फोन कर संपर्क करें. जिससे कि उनकी जांच हो सके और कोरोना वायरस से जिले को बचाया जा सके. डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति जिस कोरन्टीन सेंटर में था. उसके आस-पास के 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेन्मेट घोषित कर दिया है. वहां आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर पुलिस बल को तैनात कर दिया जाएगा.

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